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विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम की अदालत ने एक शराब तस्कर को सुनायी आठ वर्ष की सश्रम कारावास, लगाया गया एक लाख रुपये अर्थदंड

जिसे जब्त करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया.

सुपौल विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को शराब तस्करी के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. भारी मात्रा में जब्त की गयी थी विदेशी शराब 15 अक्टूबर 2020 को भीमपुर थाना क्षेत्र के बिहार होटल के नजदीक एनएच 57 सड़क पर गिट्टी लदे ट्रक में छिपाकर ले जा रहे भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गयी थी. जिसमें भीमपुर थाना कांड संख्या 75/20 से जनित उत्पाद सत्रवाद-973/2020 में तस्कर किशनगंज जिला के लहरा फुलवारी वार्ड नंबर 08 निवासी मनीरउद्दीन उर्फ मनीर उर्फ भोला को उक्त सजा सुनायी गयी. अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. इस वाद का कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ब्रजलाल मुखिया के द्वारा सफल विचारण कराया गया. जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त वाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 06 साक्षियों की गवाही ससमय करायी गयी. वाद के सूचक पुअनि सुबोध यादव तत्कालीन थानाध्यक्ष भीमपुर थाना के स्वलिखित बयान के आधार पर भीमपुर थाना कांड संख्या 75/2020 दर्ज किया गया था. जिसमें ट्रक चालक बरजहान अली, खलासी बदरूद्दीन एवं मनीरउद्दीन उर्फ मनीर उर्फ भोला को आरोपी बनाया गया था. ट्रक में छिपाकर ले जा रहे अरूणाचल प्रदेश निर्मित विभिन्न ब्रांड 411 लीटर 300 मिली लीटर विदेशी शराब के साथ-साथ 6700 रूपया बरामद हुआ था. जिसे जब्त करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया. अनुसंधानोपरांत ट्रक मालिक मनीरउद्दीन उर्फ मनीर उर्फ भोला एवं अन्य के विरूद्ध 30 नवंबर को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

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