चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सुपौल डीटीओ निलंबित

सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के उप सचिव रवींद्र नाथ चौधरी द्वारा जारी आदेश में सुपौल जिला परिवहन पदाधिकारी मो मंजूर आलम को लोकसभा चुनाव में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया

By Prabhat Khabar News Desk | June 6, 2024 10:09 PM

सुपौल. सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के उप सचिव रवींद्र नाथ चौधरी द्वारा जारी आदेश में सुपौल जिला परिवहन पदाधिकारी मो मंजूर आलम को लोकसभा चुनाव में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया. जारी आदेश में उन्होंने बताया है कि मो मंजूर आलम जिला परिवहन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग सुपौल के विरुद्ध जिला पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक 1000-2 दिनांक 06 मई 2024 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया था कि लोकसभा चुनाव के तृतीय चरण के तहत सुपौल संसदीय क्षेत्र में 07 मई को चुनाव की तिथि निर्धारित के पूर्व 05 मई 2024 तक सभी मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र, मतदान सामग्री एवं वाहन लॉग बुक/इंधन कूपन हस्तगत करना था. इस हेतु 04 मई 2024 को भी वाहन कोषांग से संबंधित कार्य पूरा करना था. लेकिन जिला पदाधिकारी के द्वारा वाहन कोषांग की निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वाहनों को मतदान दल के साथ टैगिंग नहीं किया गया है तथा किसी भी वाहन पर मतदान दल संख्या चिपकाया नहीं गया था. साथ ही वाहनों का ईंधन कूपन भी तैयार नहीं पाया गया. वहीं वाहनों का लॉग बुक संधारित नहीं किया गया था. पूछने पर कई वाहनों का लॉग बुक प्रस्तुत नहीं किया गया. डीटीओ द्वारा निर्वाचन कार्य को विफल कराने का प्रयास किया गया. डीएम द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सरकारी सेवक नियमावली 2006 के नियम 09 (क) एवं (ख) में निहित प्रावधानों के तहत निर्गत तिथि से अगले आदेश तक के लिए मो मंजूर आलम को निलंबित किया गया. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना निर्धारित किया गया है. इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. जारी आदेश में कहा गया है कि मो आलम के विरुद्ध आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठन की कार्रवाई अलग से की जायेगी.

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