एक से अपराधिक कानून में होगा परिवर्तन – गौरव सिंह

45 वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि पहली जुलाई से अपराधिक कानून में नया परिवर्तन होने जा रहा है

By Prabhat Khabar News Desk | June 30, 2024 7:18 PM

वीरपुर. एसएसबी 45 वी बटालियन के रानीगंज बीओपी में शनिवार को 45 वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह के सफल पर्यवेक्षण में पुलिस निरीक्षक माधव कुमार एवं निरीक्षक अनु परियार द्वारा नए दंड विधि के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जानकारी देते हुए 45 वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि पहली जुलाई से अपराधिक कानून में नया परिवर्तन होने जा रहा है. देश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) जगह लेगा. इसी क्रम में एसएसबी 45वीं बटालियन के रानीगंज बीओपी में कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में निरीक्षक माधव कुमार एवं निरीक्षक अनु परियार द्वारा नए दंड विधि के संबंध में उपस्थित बल कर्मियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी. एसएसबी सीमा की सुरक्षा सभी प्रकार के कानून का पालन विधि पूर्वक करती है और आपराधिक कानून में परिवर्तन आने पर उसे पूरी तरह अमल में लाएंगे.

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