नये कानून के तहत डिजिटल तौर पर एफआइआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फारेंसिक, केस डायरी व बयान को किया जायेगा संग्रहित : एसपी
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संसद से पारित तीन नये आपराधिक कानून सोमवार से लागू हो गया है. जिसमें मानव अधिकारों व मूल्यों को ध्यान में रखा गया है. नये कानून में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है. इस कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है. उक्त बातें सोमवार को पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कार्यालय वेश्म में कही. कहा कि न्याय पर केंद्रित तीनों नये आपराधिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है. कहा कि राज्य के 25 हजार से अधिक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को नये कानूनों में हुए बड़े बदलाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है. साथ ही आमलोगों को भी वीडियो, फोटो, इंफोग्राफिक्स एवं अन्य माध्यमों से नये कानून के प्रति जागरूक कर इससे जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है. कहा कि नये कानून में डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फारेंसिक, केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जायेगा. तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराये जाएंगे. कहा कि थानों का नये उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण किया जा रहा है. हर थाने में वर्क स्टेशन, डाटा सेंटर, अनुसंधान हॉल, रेकॉर्ड रूम तथा पूछताछ कक्ष का जल्द ही निर्माण किया जायेगा. कहा कि नागरिक व पीड़ित तीन नये आपराधिक कानून, व्यक्तिगत, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है. यह भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार संचालित होगा. इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ-साथ न्याय पर बल दिया गया है. जिससे सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके. कहा कि इन न्याय प्रणाली में नये आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल है. साथ ही न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है. महिलाओं और बच्चों के लिए भी नये प्रावधान किये गये हैं. वहीं अपराध एवं दंड को नये तरीके से परिभाषित किया गया है. इस नये कानून से त्वरित न्याय की प्रक्रिया है. वहीं आपराधिक न्याय प्रणाली में भी बदलाव किया गया है एवं पुलिस की जबावदेही और पारदर्शिता पर बल दिया गया है. नये कानून की जानकारी को लेकर सदर थाना परिसर में भी इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गयी. जहां उपस्थित गणमान्य एवं जनप्रतिनधियों को नये कानून को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया. इस अवसर पर अपर थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी, जमालउद्दीन, सुनील सिंह, राजा हुसैन, लोलप ठाकुर, बबलू कामत सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
नए के प्रति किया जागरूक
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कैप्सन – रतनपुर थाना में बैठक में मौजूद पुलिस पदाधिकारी व गणमान्य.
रतनपुर
रतनपुर थाना परिसर में सोमवार को थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार सिंह के नेतृत्व में नये आपराधिक कानून लागू होने को लेकर बैठक आयोजित की गयी. बैठक में थाना क्षेत्र भगवानपुर, रतनपुर एवं सातनपट्टी के सभी जनप्रतिनिधि, आम नागरिक एवं बुद्धिजीवी समेत महिलाओं ने भाग लिया. लोगों को नये कानून के प्रति जागरूक करने की अपील की. मौके पर जिला परिषद सदस्य किरण कुशवाहा उर्फ अर्चना मेहता, सातनपट्टी मुखिया सुरेंद्र पासवान, भगवानपुर पंचायत प्रभारी मुखिया बालकृष्ण मेहता, सरपंच दिनेश राम, पूर्व मुखिया धर्मेंद्र पासवान, पैक्स अध्यक्ष सलीम, रतनपुर सरपंच कृष्ण देव गोयत, उप मुखिया संजय कुमार यादव, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि संजय मेहता समेत अन्य मौजूद थे.
नए आपराधिक कानून की दी जानकारी
फोटो- कैप्सन – करजाईन थाना में मौजूद गणमान्य लोग करजाईन करजाईन थाना परिसर में थानाध्यक्ष लालजी प्रसाद के नेतृत्व में नये आपराधिक कानून 2023 को 01 जुलाई से लागू होने को लेकर बैठक का आयोजन किया. थानाध्यक्ष प्रसाद ने बताया कि भारतीय संसद से पारित नये आपराधिक कानून के बारे में जानकारी दी. मौके पर ज्योति कुमार झा, राजकुमार सिंह, अजमुल हसन, उपेंद्र सहनोगिया, दिनेश मेहता, राजेंद्र यादव, सूर्य नारायण मेहता, बिनोद कुमार मेहता, अखलाक, सुजीत कुमार छोटू, सूरज राण, ललित मिश्र, रामचंद्र राम, रमेश यादव समेत अन्य मौजूद थे.नये कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन
फोटो – कैप्सन- जानकारी देते अंचल पुलिस निरीक्षक श्री राय. छातापुर छातापुर थाना परिसर में सोमवार को आपराधिक नये कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. अंचल पुलिस निरीक्षक सत्यनारायण राय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में आम नागरिक व जनप्रतिनिधियों को नये कानून में बड़े बदलाव की जानकारी दी गयी. अंत में उपस्थित सभी लोग राष्ट्रीय गान में शामिल हुए. अंचल पुलिस निरीक्षक राय ने बताया कि नये आपराधिक कानून आज से लागू हो गया. बताया कि न्याय प्रणाली और पुलिस की कार्यप्रणाली पहले से बदली हुई नजर आयेगी. कहा कि अब किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध होने पर पीड़ित व्यक्ति अपने थाना में ऑनलाइन शिकायत कर जीरो एफआइआर दर्ज करा सकते हैं. तत्पश्चात जीरो एफआइआर को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित थाना को अग्रसारित कर दिया जाएगा. एसआई सकुंतला चंदन ने महिला व बच्चों से जुड़े अपराध व न्याय के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी. कार्यशाला में सहायक थानाध्यक्ष साहिद, प्रियंका कुमारी चौहान, संदीप कुमार, प्रज्ञा भारती पल्लवी, विजय पासवान, विजय राम, समरन कुमार व उदय कुमार, फेकनारायण मंडल, सुकदेव प्रसाद भगत, हसन अंसारी, सुशील कर्ण, रघुनंदन पासवान, मकसूद मसन, विजय प्रकाश यादव, शिवशंकर साह, संजीव कुमार भगत, अरविंद यादव, मदन श्रीवास्तव, अरविंद शर्मा, रामटहल भगत, सुवोध सरदार, लक्ष्मी साह, सुमन साह, हारूण, वीरेंद्र मंडल, मंजेश यादव, गुंजन भगत, जयकुमार राम आदि मौजूद थे. नए कानून को लेकर बैठक आयोजित फोटो- कैप्सन – बैठक में मौजूद पुलिस पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि. बलुआ बाजार एसपी के निर्देशानुसार क्षेत्र के ललितग्राम, बलुआ बाजार व भीमपुर थाना में बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान ललितग्राम थानाध्यक्ष अमित कुमार ने आमलोगों को नये कानून के संबंध में जागरूक किया. मौके पर मुखिया प्रतिनिधि रौशन झा, मुकेश यादव, शमशुल हौदा, पूर्व सरपंच महिउद्दीन, जमील, तसौवर आलम, निशांत झा, बौआ गुप्ता, गिरानंद पासवान, चंद्रकिशोर साह आदि मौजूद थे. नये कानून से न्याय होगा सुगमफोटो-
कैप्सन – जदिया थाना में मौजूद अधिकारी
जदिया
तीन नये आपराधिक कानून के लागू होने पर सोमवार को जदिया थाना परिसर में थानाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई. बैठक में जनप्रतिधि, समाजसेवी सहित प्रबुद्धजनों ने भाग लिया. बैठक में नये कानून के प्रति जागरूक करते हुए थानाध्यक्ष कुमार कहा कि अब एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है. इससे न्याय सुगम होगा. मौके श्याम यादव, संजय अग्रवाल, राजेश कुमार, पवन अग्रवाल, कमल ठाकुर, इंद्रभूषण सिंह सहित पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.
तीन नये कानून की दी जानकारीफोटो-
कैप्सन – पिपरा थाना में मौजूद अधिकारी व गणमान्य
कटैया-निर्मली
पिपरा थाना परिसर में सोमवार को बैठक आयोजित कर लोगों को तीन ने आपराधिक कानून के बारे में जानकारी दी. थानाध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समाज के सभी वर्गों के लोग, जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी उपस्थित थे. मौके पर सेवानिवृत प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण गुप्ता, उपेंद्र मंडल, प्रदीप यादव, वली, पंकज कुमार, राजेंद्र साह, जगदीश विश्वास, गिरधारी मुखिया, अजय कुमार, संतोष साह, जय कुमार चौधरी, दिनेश कुमार यादव, नटवर मंडल, संजय कुमार सिंह, दाऊद आदि उपस्थित थे.जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन
निर्मलीअनुमंडल मुख्यालय स्थित निर्मली थाना परिसर में एसडीपीओ राजू रंजन कुमार की अध्यक्षता में नये आपराधिक कानून लागू होने पर सोमवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी सह निर्मली थाना प्रभारी आयुष श्रीवास्तव, सर्किल इंस्पेक्टर रणविजय राणा, पुलिस इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार, निर्मली चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभिषेक पंसारी, जगरनाथ कामत, शत्रुघ्न प्रसाद साह, नारायण दास, गौतम शेखर, मनोज राम, वीरेंद्र कुमार साह, अरविंद कुमार उर्फ गुड्डू, राम उदगार यादव, विवेकानंद सहित काफी संख्या में गणमान्य नागरिक व अन्य मौजूद थे.
बैठक में पदाधिकारी व जन प्रतिनिधियों ने लिया हिस्साफोटो-
कैप्सन – प्रतापगंज थाना में मौजूद अधिकारी व गणमान्य
प्रतापगंज
नये आपराधिक कानून को जन-जन तक पहुंचाने के लिए थाना परिसर में सोमवार को पुलिस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों के साथ एक जागरूकता बैठक की गई. जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष प्रमोद झा ने किया. थानाध्यक्ष ने बताया कि ब्रिटिश काल के समय भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम दिया गया है. बीडीओ श्रीराम पासवान ने बताया कि इसके तहत आम आदमी को सुरक्षा व जल्द न्याय मिलने पर लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा.
नये कानून को लेकर नागरिकों के साथ थानाध्यक्ष ने की बैठक
फोटो- कैप्सन – भपटियाही थाना में कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य सरायगढ़ देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने को लेकर भपटियाही थानाध्यक्ष किशोर कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में थानाध्यक्ष किशोर कुमार ने कहा कि नये आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में नागरिक घटना स्थल या उससे परे कहीं भी केस दर्ज करा सकते है. पीड़ित को केस की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार होंगे. मौके पर प्रखंड प्रमुख विजय कुमार यादव, एसआइ संजना कुमारी, मुकुल आजाद, नीतू कुमारी, रामराज सिंह, जेपी सिंह, आनंद प्रसाद सिंह, विनय कुमार, राजन कुमार, अमित कुमार, मनु कुमार, जिला परिषद सदस्य गौतम कुमार, सुरेश प्रसाद सिंह, सुभाष कुमार यादव, विजय कुमार सिंह, प्रोफेसर सूर्यनारायण मेहता, सतीश पांडे, प्रभा यादव, सुखदेव पंडित, विजेंद्र यादव, गणेश राम, उमेश कुमार, जकिर, देवचंद शर्मा, सुशील कुमार मोदी, ज्ञानदेव मेहता, उपेंद्र यादव, रामनंदन मेहता, शिवराम यादव, रमेश मुखिया सहित अन्य पंचायत जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे. बैठक में नये कानून की दी विस्तृत जानकारीफोटो-
कैप्सन – राघोपुर थाना में मौजूद अधिकारी व गणमान्य
राघोपुर देशभर में सोमवार से लागू होने वाले तीन नये कानूनों की जानकारी आमलोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से थाना परिसर में एक बैठक आयोजित किया गया. थानाध्यक्ष नवीन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे. जहां लोगों को कानून में हुए बदलाव की विस्तृत जानकारी दी गई. मौके पर प्रो कमल यादव, सचिन माधोगड़िया, उमेश गुप्ता, प्रकाश यादव, भूपेंद्र मेहता, हरि दास, नूर आलम, मनोज यादव, नरेंद्र यादव, राजाराम मेहता, मनीष भगत, सागर यादव, राजेन्द्र यादव, राधा देवी, रिंकू भगत, विनय भगत, प्रमोद साह, विजय मंडल, श्याम सरदार, सुरेंद्र मंडल, सुभाष यादव, भूपेंद्र यादव, चंदेश्वर साह, अकरम, बबलू सादा, युवराज मंडल, राजेश यादव, टुन्ना सहित दर्जनों लोग मौजूद थे. लोगों को नये कानून से कराया गया अवगत फोटो – कैप्सन – वीरपुर थाना में बैठक में मौजूद पुलिस पदाधिकारी व स्थानीय लोग. वीरपुर देश भर में तीन मुख्य आपराधिक कानून लागू हो गये है. जिसको लेकर वीरपुर थाने में सोमवार को एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान एसडीपीओ ने मौजूद आम लोगों व जनप्रतिनिधियों को नए कानून के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी. भीमनगर थाना में थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने भी स्थानीय लोगों को नये कानून की जानकारी दी. बैठक में थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल, अनिल खेड़वार, तनवीर आलम, श्रीलाल गोठिया, विनोद महतो, जयशंकर आजाद आदि दर्जनों लोग मौजूद थे. थाना में संगोष्ठी का किया गया आयोजन फोटो- कैप्सन – त्रिवेणीगंज थाना में मौजूद गणमान्य. त्रिवेणीगंज नये आपराधिक कानून को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थानीय थाने में सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विपिन कुमार की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस दौरान नए कानून को लेकर जानकारियां दी गयी. बैठक में एसआइ राहुल कुमार, रंजीत मंडल, निधि गुप्ता, सुमित कुमार, अनिल चौधरी, अमरेंद्र सिन्हा, पीएसआई टिंकल प्रकाश, दीपो मंडल, मुंशी अजय कुमार समेत जुली शर्मा, स्वेता गोयल, सरिता अग्रवाल, बॉबी शर्मा, सुनीता अग्रवाल, गिरजा अग्रवाल, रजनी शर्मा, नीतू साह, कमाल खान, आनंद शर्मा, मुन्ना सिंह, प्रवेश प्रवीण, डीके यादव, अनिल यादव,बीरेंद्र यादव, बोधि यादव, जब्बार आलम, रामसुंदर यादव आदि मौजूद थे.कार्यक्रम का आयोजन
कुनौली कुनौली व डगमारा थाना परिसर में नये कानून को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, महिला, शिक्षाविद् व गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. कुनौली में थानाध्यक्ष दयानंद मेहता व डगमारा थाना में थानाध्यक्ष रामानुज सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच नये कानून पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी. कार्यक्रम में मनोज सिंह, बीरेंद्र मंडल, धर्मेंद्र कुमार, सुरेश वर्मन, देवनारायण साफी, गंगा प्रसाद, दिनेश पासवान, अमर झा, प्रकाश मेहता, केदार शर्मा, अनिता देवी, विलक्षण मंडल आदि मौजूद थे.बैठक में शामिल हुए राजनीति दल के कार्यकर्ता
फोटो- कैप्सन – किशनपुर थाना में मौजूद गणमान्यकिशनपुर
नये कानून के प्रति जागरूकता को लेकर सोमवार को थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में थाना परिसर में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि तथा पुलिस कर्मी शामिल हुए. मौके पर अंचल अधिकारी सुशीला कुमारी, दिलीप यादव, बिजली सिंह यादव, महामाया चौधरी, राजेश सिंह, जिप सदस्य मुमानी, ओम यादव, रमेश ठाकुर, मंगल यादव, राज कुमार साह, नईमउद्दीन, लक्ष्मी चौधरी, बैजू यादव, तेजनारायण यादव, जब्बार आदि मौजूद थे.
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