राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) के पास सोमवार को खुशी का दो मौका है. एक तरफ तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को पुत्री रत्न की प्राप्ति के जश्न में पूरा परिवार डूबा हुआ है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से लालू यादव को चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले CBI के द्वारा नोटिस जारी करने को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मामला पहले से न्यायालय में लंबित है.
चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से हुए निकासी में लालू यादव को जमानत देने को सीबीआइ के द्वारा चुनौती दी गयी थी. शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी की याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ दिया. मामले राजद प्रमुख को पांच सालों की सजा सुनाई गयी थी. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने सीबीआइ की तरफ से पैरवी करते हुए कोर्ट से नोटिस जारी करने की मांग की. मगर, कोर्ट में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पहले से लंबित मामले में इसकी सुनवाई करेंगे.
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CBI के द्वारा लालू यादव को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 22 अप्रैल 2022 को मिले जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रुख किया था. बता दें कि 74 वर्षीय राजद प्रमुख ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत हासिल की थी. इसके बाद उनका इलाज दिल्ली एम्स में चला इसके बाद फिर सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया गया. वो कुछ दिनों पहले ही सिंगापुर से दिल्ली वापस लौटे हैं. वर्तमान में वो राज्य सभा सदस्य और अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे हैं.