मुजफ्फरपुर. बालिका गृह कांड पर एक बार फिर बिहार सरकार को कोर्ट ने तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में बिहार सरकार से जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने बिहार सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि इस मामले में सरकार ने अब तक दोषियों पर क्या कार्रवाई की है. कोर्ट ने खास तौर पर सरकारी अधिकारियों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को यह बताने को कहा है कि इस मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गयी है.
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीआई की सिफारिशों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. सीबीआई ने इस मामले में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. बिहार सरकार की तरफ से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है. इसपर कोर्ट ने बिहार सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की है.
इधर, सीबीआई ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि जांच पूरी हो गयी है और मामले में 19 लोगों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.
मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में 21 लड़कियों के साथ यौन शोषण का खुलासा हुआ था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया कि शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हैं. ये सभी लड़कियां 2013 से 2018 के बीच गायब हुई थीं. इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने केस दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया गया था.
CBI ने जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किये. जांच के दौरान शेल्टर होम परिसर में हड्डियां बरामद की गई थी. सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों पर जार्जशीट दायर की. इसके बाद कोर्ट ने यौन शोषण के आरोप में 20 जनवरी 2020 को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था.