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बिहार में 16 पेंट कारोबारियों के यहां छापेमारी, पकड़ी गई तीन करोड़ की टैक्स चोरी

वाणिज्य कर विभाग की सचिव डाॅ प्रतिमा के निर्देश पर शनिवार को पटना में छह, बेगूसराय में चार, बाढ़ में तीन, शाहाबाद में एक, समस्तीपुर में एक और नवादा में एक यानी की कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की गयी. इसके लिए 16 टीमों में विभाग के 32 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 25, 2022 12:36 AM

वाणिज्य कर विभाग ने पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा और शाहाबाद इलाके में 16 पेंट कारोबारियों के यहां छापेमारी कर तीन करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी है. कारोबारियों ने दो फर्मों से बड़ी मात्रा में खरीद दर्शायी है और टैक्स का फर्जीवाड़ा किया है. वाणिज्य कर विभाग के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पटना के पटेल नगर स्थित पेंट के दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उन्होंने राज्य के निबंधित व्यवसायियों को जितनी बिक्री दर्शायी है, उसके अनुरूप जीएसटीआर-3बी में उनके द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है. इन दोनों फर्मों द्वारा फर्जी क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए कर भुगतान करने का मामला भी पाया गया.

16 स्थानों पर छापेमारी

वाणिज्य कर विभाग की सचिव डाॅ प्रतिमा के निर्देश पर शनिवार को पटना में छह, बेगूसराय में चार, बाढ़ में तीन, शाहाबाद में एक, समस्तीपुर में एक और नवादा में एक यानी की कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की गयी. इसके लिए 16 टीमों में विभाग के 32 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए. विभागीय पदाधिकारियों की टीम को देख कर कई कारोबारी भाग खड़े हुए, जबकि कई व्यवसायियों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए कर भुगतान करने पर सहमति दी.

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दोषियों पर लगेगी ब्याज पेनल्टी 

इधर, वित्त और वाणिज्य-कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि टैक्स की चोरी राज्य की समृद्धि में एक बहुत बड़ी बाधक है. उन्होंने व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार के निर्धारित प्रावधान के अनुसार वांछित कर का भुगतान समय पर करें. वाणिज्य-कर मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा अपने लेन-देन या व्यापार के अनुरूप कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है या अनिबंधित हैं और कर चोरी के अपराध में लिप्त हैं, उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं डाटा एनालिटिक्स के आधार पर विश्लेषण करते हुए समुचित कार्रवाई की जा रही है. दोषी पाये गये व्यवसायियों के विरुद्ध कर वसूली के साथ-साथ नियमानुसार ब्याज पेनल्टी भी लगायी जायेगी.

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