राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अखिलेश और तेजस्वी यादव, कहा- विपक्ष की ताकत से डर गई भाजपा
Tejashwi yadav and akhilesh yadav came out in support of rahul gandhi यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधाते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है.
गुजरात की सूरत कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार और यूपी में सियासी हलचलें तेज हो गई है. विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की ताकत से भाजपा डर गई है. इसकी यह एक बानगी है. बिहार में आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चक्रव्यूह रच विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई से दबिश करवाओ फिर भी बात ना बने तो घिनौने षडयंत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ, ताकि हैडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर ना रह जाए. यह संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए अतिगंभीर चिंता का विषय है.
देश की मानहानि
जनता की मानहानि
सौहार्द की मानहानि
संविधान की मानहानि
अर्थव्यवस्था की मानहानिभाजपा पर उपरिलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुक़दमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुक़दमों में फँसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधनेवाली भाजपा विपक्ष की ताक़त से डर गयी है।…
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 23, 2023
इधर, यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधाते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है. अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि.भाजपा पर उपरिलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए विपक्ष को नगण्य मुक़दमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधनेवाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है.’
बताते चलें कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में सुनवायी करते हुए उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है.