तेजस्वी यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जमीन के बदले नौकरी मामले में एक और आरोप पत्र दाखिल करेगी सीबीआई
जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में सीबीआइ एक और चार्जशीट दाखिल करेगी. कोर्ट ने सीबीआइ से यह जानना चाहा कि नया आरोप पत्र किस दिन दाखिल की जायेगी, इस पर सीबीआइ ने कहा हम जल्द ही इसकी जानकारी देंगे. इस मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी.
पटना. जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में सीबीआइ एक और चार्जशीट दाखिल करेगी. सीबीआइ ने गुरुवार को नयी दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट को यह जानकारी दी. सीबीआइ ने कहा कि जमीन के बदले नौकरी का यह मामला अलग-अलग रेलवे बोर्ड से जुड़ा है. लिहाजा सीबीआइ इन सबकी सूचनाओं को एकत्र कर रही है. कोर्ट ने सीबीआइ से यह जानना चाहा कि नया आरोप पत्र किस दिन दाखिल की जायेगी, इस पर सीबीआइ ने कहा हम जल्द ही इसकी जानकारी देंगे. इस मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी.
मामले का यह तीसरा आरोप पत्र होगा
माना जा रहा है कि इसी दिन सीबीआइ अगली चार्जशीट दाखिल करने की तिथि बतायेगी. इसके पहले तीन जुलाई को सीबीआइ ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर किया है. सीबीआइ यदि एक और आरोप पत्र दायर करेगी तो यह जमीन के बदले नौकरी मामले का तीसरा आरोप पत्र होगा.
2004 से 09 के बीच का है मामला
सीबीआइ ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के रेल मंत्री होते हुए 2004 से 09 के बीच रेलवे के विभिन्न बोर्ड में ग्रुप डी के पदों पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगाया है. सीबीआइ कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है. बाद में इसी केस में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया. साथ ही लालू-राबड़ी के रिश्तेदारों को दायरे में लगाया गया है.
शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत रद्द किये जाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 25 अगस्त को सुनवाइ होगी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ में शुक्रवार को सुनवाई होगी. चारा घोटाले के मामले में पांच मामले में सजा झेल रहे लालू प्रसाद फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं.
सीबीआइ की अर्जी का विरोध
सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि रांची हाइकोर्ट द्वारा लालू प्रसाद को दी गयी जमानत रद्द कर दी जाये. सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों एवं सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार मानकर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है. दूसरी ओर लालू प्रसाद ने हलफनामा दायर कर सीबीआइ की अर्जी का विरोध किया है.