गुजरातियों पर टिप्पणी मामले में तेजस्वी यादव को फिलहाल राहत, अब इस दिन होगी सुनवाई
गुजरातियों पर टिप्पणी करने वाले बयान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को फिलहाल अहमदाबाद कोर्ट से राहत मिल गयी है. अदालत ने उन्हें फिलहाल उन्हें समन नहीं देने का फैसला किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 जून तय की है.
गुजरातियों पर टिप्पणी के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़े मामले में शनिवार को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. मानहानि केस की इस सुनवाई में तेजस्वी यादव को फ़िलहाल राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 जून तय की है. आज हुई सुनवाई में फरियाद पक्ष की ओर से 3 गवाह पेश किए गए.
12 जून को अगली सुनवाई
अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इसकी अगली तारीख 12 जून तय की है. दरअसल, आज की सुनवाई में यह फैसला होने की उम्मीद थी कि तेजस्वी को समन भेजा जाए या नहीं लेकिन तेजस्वी को फ़िलहाल कोर्ट से राहत मिली हुई है. क्योंकि अब मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी. इस मामले में पिछली सुनवाई 8 मई को हुई थी. इसमें कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने को कहा था. वहीं इसके पहले 1 मई को हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था.
समन को लेकर अगली सुनवाई में होगा फैसला
तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का यह केस अहमदाबाद में रहने वाले व्यापारी हरेश मेहता ने दाखिल किया है. उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली थी कि तेजस्वी ने गुजरातियों पर टिप्पणी की है. इससे गुजरातियों की भावना को ठेस पहुंची है. इसी को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई. शिकायतकर्ता हरेश मेहता ने इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि तेजस्वी को समन किया जाए या नहीं. फ़िलहाल 12 जून तक तेजस्वी यादव को इस मामले में राहत मिली है.
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कोर्ट खारिज भी कर सकती है केस
बताया दें कि नियम 202 में जांच के बाद कोर्ट को लगता है कि शिकायताकर्ता ने जो तथ्य पेश किये हैं, वे सही है और जांच में मानहानि की पुष्टि होती है तो कोर्ट समन करती है. ऐसा नहीं होने पर कोर्ट मानहानि के केस को खारिज भी कर सकती है.