कोर्ट रूम के अंदर: ‘तेजस्वी यादव को इस महीने नहीं करेंगे गिरफ्तार..’, बोले वकील- ऊपर से CBI को फोन आ गया तो..
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. तेजस्वी यादव अब इसी माह तय तारीख को सीबीआई के सामने पेश होंगे. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई और तेजस्वी के वकील आपस में गिरफ्तारी को लेकर आमने-सामने हुए
Land For Job Scam: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)को सीबीआई के सामने पेश होना होगा. वो 25 मार्च को सीबीआइ के समक्ष पेश होंगे. उन्होंने सीबीआई के भेजे गए समन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली.तेजस्वी यादव के वकील ने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की. जिसपर अदालत में जज के सामने सीबीआई ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस महीने कोई गिरफ्तारी नहीं होगी. लेकिन इसपर भी तेजस्वी के वकील ने एक सवाल खड़ा कर दिया. जानिए कोर्टरूम के अंदर का वाक्या…
तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली. गुरुवार को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में डिप्टी सीएम के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गयी. तेजस्वी यादव ने सीआरपीसी की धारा 160 का हवाला देते हुए कहा था कि वह पटना में रहते हैं. इसलिए सीबीआइ उन्हें दिल्ली में नहीं बुला सकती है. कोर्ट ने तेजस्वी के वकील की इस दलील को नहीं माना और उनकी सीबीआइ की समन रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया. अब 25 मार्च को तेजस्वी सीबीआई के सामने हाजिर होंगे.
सीबीआई के वकील ने कहा
तेजस्वी यादव के वकील ने बिहार में चल रहे बजट सत्र का हवाला देते हुए कहा था कि सत्र के कारण वो कोर्ट में जांच ऐजेंसी के सामने वो हाजिर नहीं हो सकते हैं. वहीं सुनवाई के दौरान जज ने सुझाव दिया कि पांच अप्रैल तक सीबीआइ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है. इस पर सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना जरूरी है, क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे और एजेंसी का आरोप पत्र तैयार है, जिसे इसी महीने अदालत में दाखिल करना है.
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ऊपर का फोनआ गया तो…
सीबीआइ के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं किया जायेगा. इस पर, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि लेकिन, बाद में जांच अधिकारी कहेंगे कि ऊपर से फोन आ गया था. ये ऊपर का फोन बहुत खतरनाक होता है. तंत्र हमारे जैसे लोगों के लिए अनुकूल नहीं है.
Published By: Thakur Shaktilochan