Bihar Municipal Election: हाईकोर्ट के फैसले पर बोले तेजस्वी, BJP के लोग शुरू से रहे हैं आरक्षण विरोधी

Bihar Municipal Election- बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है. वहीं, इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के पास ये विभाग रहा है. शुरू से ही ये आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 5, 2022 1:57 PM
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पटना. पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है. इस फैसले को चुनौती देने बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है.व हीं, इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान दिया है. उन्होंने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास ये विभाग रहा है. ये लोग शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहे हैं.

बीजेपी आरक्षण विरोधी- तेजस्वी यादव

नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के पास ये विभाग रहा है. ये लोग शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहे हैं. हमारी कामना ये है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराएं. पिछड़ा समाज के आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए.

‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने की उम्मीद’

वहीं, इस मुद्दे पर विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार अति पिछड़ों के अधिकार को लेकर सजग है. नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी. हाईकोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने की उम्मीद है.

पटना हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगाई रोक

बता दें कि बिहार में लंबे समय से निकाय चुनाव के कार्यक्रम का इंतजार हो रहा था. पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने चुनाव का बिगुल बजाया और चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया. बिहार में निकाय चुनाव की तैयारी जोर पकड़ चुकी थी. इससे पहले 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण (Bihar nagar nikay chunav reservation) का जो फैसला लिया गया है वो गलत है. जिन सीटों को अतिपिछड़ा करने का फैसला लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, ऐसा हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा.

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