पटना समेत पांच जिलों में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष होंगे नियुक्त, 20 जिले में सदस्यों की होगी नियुक्ति
प्रदेश के पांच जिलों पटना, भोजपुर,नवादा, मधेपुरा और बेगूसराय में जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है. इसके अलावा 20 जिला आयोगों में 30 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. इन सभी 35 पदों के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
पटना. प्रदेश के पांच जिलों पटना, भोजपुर,नवादा, मधेपुरा और बेगूसराय में जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है. इसके अलावा 20 जिला आयोगों में 30 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. इन सभी 35 पदों के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कोविड काल में इन पदों के लगातार खाली रहने से जिला उपभोक्ता न्यायालयों में हजारों आवेदनों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. अकेले पटना जिला आयोग में पांच हजार अधिक आवेदनों की सुनवाई बिना अध्यक्ष के लंबित है.
लिहाजा सरकार चाहती है कि जल्दी -से- जल्दी इन पदों पर नियुक्तियां हो जाएं, ताकि लोगों की समस्याओं के समाधान हो सके.
जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए मनाही
-
आवेदक दिवालिया घोषित किया गया हो
-
अगर किसी सक्षम न्यायालय ने अस्वस्थ मस्तिष्क या सोच का घोषित किया हो
-
सरकार के नियंत्रण संस्थान से निकाला हो
-
राज्य सरकार की राय में उसकी भूमिका से वित्तीय अथवा अन्य लाभ पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो
15 सितंबर तक किये जायेंगे आवेदन
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, मधेपुरा, समस्तीपुर , पश्चिमी चंपारण,भागलपुर ,दरभंगा के जिला आयोग में सदस्य का एक-एक पद रिक्त है. भागलपुर और दरभंगा में एक-एक महिला सदस्य की नियुक्ति होनी है.
इसके अलावा मुंगेर, लखीसराय, गोपालगंज, सहरसा, मधुबनी, वैशाली, शिवहर, पूर्णिया, कटिहार , किशनगंज जिला आयोग में दो-दो पद रिक्त हैं. इन सभी रिक्त पदों के लिए 25 अगस्त से 15 सितंबर तक आवेदन किये जाने हैं.
विशेष बात यह होगी कि प्रत्येक आवेदक केवल एक ही जिले के लिए आवेदन किया जा सकेगा. इस आशय की अधिसूचना उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की तरफ से जारी की गयी है.
Posted by Ashish Jha