पटना हाइकोर्ट ने दी शिक्षकों को राहत, डीएलएड नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाये जाने पर लगायी रोक

न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने यशवंत कुमार सहित 11 याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | February 4, 2021 6:54 AM

पटना. पटना हाइकोर्ट ने उन शिक्षकों को हटाये जाने पर रोक लगा दी है, जिन्होंने 30 मार्च, 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं किया था..

न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने यशवंत कुमार सहित 11 याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

ये वे शिक्षक हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास करने के बाद 50% से कम अंक लाये थे. अधिवक्ता माधव राज ने अदालत को बताया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्तूबर, 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया था.

आदेश में कहा गया था कि 30 मार्च, 2019 तक डीएलएड नहीं किया है और 50% से कम मार्क्स लाया है, उसे हटाने की कार्रवाई की जाये.

इस हिसाब से उनकी न केवल नौकरी जा रही थी, बल्कि वेतन को भी वापस करना पड़ रहा था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है.

Posted by Ashish Jha

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