पटना . पटना हाईकोर्ट ने गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन मामले पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट जनरल को सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर मुद्दों को सुलझाने का निर्देश दिया.
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर के मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी एडवोकेट जनरल को सौंपी है. कोर्ट ने सभी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा है.
कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि मंदिर के पुजारियों के हितों का भी ध्यान रखा जायेगा. कुछ ही दिन पहले गया के कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर के मामले पर निर्णय देते हुए कहा था कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति हैं न कि किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का .
इस जनहित याचिका में मांग की गयी है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें.
Posted by Ashish Jha