पटना. राज्य भर में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का नियम जल्द ही बदल जायेगा. बदले नियम में एमवीआइ के सामने टेस्ट नहीं होंगे.
राज्य में खुलने वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ही प्रमाण पत्र लेना काफी होगा. उसी के आधार पर चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जायेगा.
हाल ही में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी. इसमें उन्होंने साफ कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए खुलने वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ही प्रमाण पत्र लेना काफी होगा.
आवेदकों को एमवीआइ के सामने जांच प्रक्रिया से गुजरने की जरुरत नहीं होगी. चूंकि राज्य में खुलने वाले 61 प्राईवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. जल्द ही विभाग की ओर से इस बाबत आदेश जारी हो जाये.
विभाग इस प्रस्ताव पर फिलहाल काम कर रहा है. बिहार में अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है.
अंतिम तौर पर लाइसेंस देने के पहले आवेदकों को गाड़ी चलाने के लिए टेस्ट देना होता है. दोपहिया वाहन के लिए लाइसेंस लेने पर आम तौर पर अंग्रेजी अक्षर आठ तो कार का लाइसेंस लेने वालों से पीछे चलाकर आने-जाने को कहा जाता है.
इस जांच की जिम्मेवारी एमवीआइ के पास रहती है, लेकिन एमवीआइ की परीक्षा में 99 फीसदी पास तो सडक पर 80 फीसदी फेल हो रहे चालकों के मद्देनजर विभाग अब इस व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रहा है.
Posted by Ashish Jha