बिहार में नये सिरे से होगी बालू की बंदोबस्ती, राज्य के सभी डीएम को मिला जिम्मा
बिहार में नये सिरे से बालू की बंदोबस्ती होगी. बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावर्णीय स्वीकृति लेनी होगी. साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिह्नित बालू घाटों की पांच सालों के लिए बंदोबस्ती की की स्वीकृति दी गयी.
पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसमें बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन और नयी बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर पांच सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से भी मिल गयी है. बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती अब जिलाधिकार के स्तर पर होगी. पांच साल तक बंदोबस्ती होगी. बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावर्णीय स्वीकृति लेनी होगी. साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिह्नित बालू घाटों की पांच सालों के लिए बंदोबस्ती की की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य की नयी बालू खनन नीति की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती के शुल्क में 50% की वृद्धि की गयी है. अब बालू घाटों की बंदोबस्ती पांच सालों के लिए जिलाधिकारी द्वारा ई नीलामी सह टेंडर के माध्यम से होगी. नयी बालू खनन नीति में डाककर्ता या बंदोबस्तधारी को ही पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की जिम्मेदारी होगी. साथ ही बंदोबस्तधारी ही माइनिंग प्लान तैयार करेंगे. नयी संशोधन नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि राशि वसूली के लिए जिलाधिकारी 21 दिनों की नोटिस जारी कर वसूली कर सकते हैं.
अन्य फैसले
-
वेटनरी, डेयरी व फिशरी के विद्यार्थियों को 15 हजार रुपये मासिक तक मिलेगी छात्रवृत्ति
-
सीवान व मुंगेर में आंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय के लिए राशि मंजूर
-
कटिहार के मनिहारी में फोर लेन के चौड़ीकरण के लिए जमीन मिली
-
बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए 27 पद मंजूर
Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, टेक-ऑटो, बॉलीवुड, बिजनेस, क्रिकेट की ताजा खबरें पढ़ें यहां. हर दिन की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड कीजिए
प्रभात खबर ऐप.