बिहार में अब गैर मजरुआ जमीन पर नहीं होगा कोई निर्माण, राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार में अब श्मशान, कब्रिस्तान, गैर मजरुआ व सड़क की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं होगा. अगर पूर्व से ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | February 25, 2021 10:10 AM

मुजफ्फरपुर. जिले में अब श्मशान, कब्रिस्तान, गैर मजरुआ व सड़क की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं होगा. अगर पूर्व से ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगेगी.

राजस्व व भूमि सुधार विभाग के निदेशक सह अपर सचिव ने डीएम को पत्र लिख कर आदेश को अनुपालन कराने काे कहा है. पत्र में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि जिले के विभिन्न अंचलों में सरकारी और गैर सरकारी काम के लिए जमीन का उपयोग किया गया है, जो अनधिकृत है.

खास तौर पर श्मशान की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है. इस मसले पर सरकार की स्पष्ट नीति है कि सामाजिक महत्व व उपयोगिता के मद्देनजर श्मशान, कब्रिस्तान, गैर मजरुआ व सड़क की जमीन पर किसी भी स्थिति में निर्माण नहीं करना है.

अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान

सरकारी जमीन मसलन श्मशान, कब्रिस्तान, गैर मजरुआ व सड़क की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द विशेष अभियान चलेगा. अपर सचिव ने अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर निर्माण कराने के मामले की जांच करने और दोषी पदाधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई करने के लिए कहा है.

विधायक मुसाफिर पासवान के पत्र पर कार्रवाई

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया. हालांकि प्रशासन के सख्ती के बाद काम शुरू हुआ. लेकिन ग्रामीणों का विरोध जारी रहा. इसी क्रम में स्थानीय विधायक मुसाफिर पासवान ने निर्माण पर रोक लगाने के लिए भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय को पत्र लिखा. मंत्री ने विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

Posted by Ashish Jha

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