भागलपुर : कोविड-19 व चुनाव के बीच हो रही दुर्गापूजा को लेकर गृह विभाग के निर्देश शुक्रवार को जिलाधिकारी ने जारी किये. यह निर्देश कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गापूजा के आयोजन को लेकर जारी किये गये हैं. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पूजा संबंधी किसी भी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देश का उल्लंघन न हो.
किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला आदि कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा. ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी न्यूनतम छह फीट का अनुपालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा.
सभी आगंतुकों के तापमान की जांच की जायेगी. जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा, ताकि लोगों द्वारा स्वत: इसका पालन करना सुलभ हो. सभी वरीय अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
दंड का प्रावधान: दुर्गापूजा को लेकर जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देश का उल्लंघन करनेवाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भादवि की धारा 188 व अन्य धाराओं के अधीन कार्रवाई की जायेगी.
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मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय (थीम) पर नहीं किया जायेगा.
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मंदिर के आसपास कोई तोरणद्वार या स्वागत द्वार का निर्माण नहीं किया जायेगा.
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जिस जगह मूर्तियां रखी जायेगी, उस स्थान को छोड़ कर शेष भाग खुला (ओपेन टू एयर) रहेगा.
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सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जायेगा.
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इस अवसर पर किसी प्रकार का मेला का आयोजन नहीं किया जायेगा.
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पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा.
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किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी.
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जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जायेगा.
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विसर्जन कार्यक्रम विजयादशमी के दिन 25 अक्तूबर को ही पूरा कर लिया जायेगा.
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कोई सामुदायिक भोज या प्रसाद का भोग का वितरण नहीं किया जायेगा.
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आयोजकों या पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जायेगा.
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मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होगा.
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मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी.
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कोविड-19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा.
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पूजा के आयोजकों, कार्यकर्ताओं व उससे संबंधित अन्य लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा.
Posted by Ashish Jha