बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने वालों को नहीं करना होगा इंतजार, केंद्र बना रहा नया कानून, इतने दिनों के अंदर होगा काम
राज्य के लोगों को अब तय समयसीमा में ही बिजली का नया कनेक्शन मिल सकेगा. इसके लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा. इस दिशा में फरवरी, 2020 में राज्य की बिजली कंपनी ने पहल की थी.
पटना. राज्य के लोगों को अब तय समयसीमा में ही बिजली का नया कनेक्शन मिल सकेगा. इसके लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा. इस दिशा में फरवरी, 2020 में राज्य की बिजली कंपनी ने पहल की थी.
वहीं, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2020 बनाने से नया कनेक्शन लेने वालों को भी अधिक लाभ मिल सकेगा. इस संबंध में केंद्र सरकार कानून बनाने जा रही है.
इसका पालन नहीं करने वाली और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली बिजली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा.
सूत्रों के अनुसार बिजली कंपनी की तय प्रक्रिया और सही कागजात के साथ नया कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन बदलने के लिए आवेदन करने वालों के लिए केंद्रीय मंत्रालय के नियम में भी समय -सीमा तय कर दी गयी है. इसके तहत बड़े शहरों में यह अवधि सात दिन से अधिक नहीं होगी.
वहीं, नगर महापालिका क्षेत्रों में इसके लिए 15 दिन तय किये गये हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर बिजली का कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है.
बिजली कंपनी के सूत्रों का कहना है कि राज्य में कोरोना संकट से पहले नये कनेक्शन के करीब 40 हजार आवेदन लंबित थे. इनमें से अधिकतर को कनेक्शन दे दिया गया है और प्रक्रिया चल रही है.
इसकी मॉनीटरिंग मुख्यालय स्तर पर बनी विशेष कमेटी सुविधा एप के माध्यम से कर रही है. साथ ही हर जिले में एक-एक नोडल पदाधिकारी की तैनाती की गयी है.
नये कनेक्शन के आवेदनों को मुख्यालय के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाता है और राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर तय समय में कनेक्शन देने का प्रयास किया जा रहा है.
Posted by Ashish Jha