Bihar Crime: बिहार के मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में तीन कोठिया से टाइम बम व मादक पदार्थ जब्ती कांड में कोर्ट ने सेंट्रल जेल में बंद मास्टर माइंड जैकी व जावेद की मुसीबत और बढ़ गयी है. सीआइडी के डीएसपी सह केस के आइओ अशोक कुमार की ओर से कोर्ट में दर्ज चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने मामले में आरोपित मो. जावेद उर्फ सिंकू और इसके भाई अली अहमद उर्फ जैकी के खिलाफ संज्ञान लिया है. विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट की अलग-अलग धाराओं में उसके खिलाफ संज्ञान लिया गया है. इसके साथ मामले को एडीजे तीन के कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है. जहां दोनों के खिलाफ ट्रायल चलाया जायेगा.
कोर्ट ने मामले में स्पीडी ट्रायल का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 11 मई निर्धारित की है. बता दें कि दोनों आरोपित मिठनपुरा थाना के तीन कोठिया के रहने वाले हैं. विशेष पुलिस टीम ने मिठनपुरा थाने के सहयोग से बीते 11 फरवरी की रात तीनकोठिया में सिंकू और जैकी के किराये के घर पर छापेमारी की थी. जावेद के पॉकेट से 100 पुड़िया स्मैक मिला था. उसके घर की तलाशी में 600 ग्राम स्मैक बनाने वाला कच्चा सामग्री और 60 ग्राम भूरे रंगा मादक पदार्थ जब्त किया गया था. इसके घर से मुर्गी खाना के दरबे के पास से झोला में रखे तीन टाइम बम भी मिले थे. जब्ती के बाद मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत सिन्हा के बयान पर जावेद और जैकी व अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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टाइम बम मिलने के बाद, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यालय के निर्देश पर इस कांड की जांच स्थानीय पुलिस से सीआइडी को सौंपी दी गयी थी. छानबीन के बाद सीआइडी के आइओ डीएसपी अशोक कुमार ने मामले में दोनों भाइयों पर प्राथमिकी की मूल धाराओं में कांड को सत्य पाते हुए चार्जशीट दाखिल की है. इसके आधार पर सुनवाई करते हुए अब आरोपितों पर संज्ञान लिया गया है.