Coronavirus in Bihar : कोरोना से निपटने के लिए इन छह नियमों का करना होगा पालन, रेडी मोड में कोविड केयर सेंटर

कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम ने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है. जारी पत्र में छह निर्देश दिया गया है जिसका पालन हर हाल में सिविल सर्जन और संबंधित अधिकारी को कराना है.

By Prabhat Khabar News Desk | March 17, 2021 1:22 PM

भागलपुर. कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम ने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है. जारी पत्र में छह निर्देश दिया गया है जिसका पालन हर हाल में सिविल सर्जन और संबंधित अधिकारी को कराना है. प्रधान सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर जिले में कोरोना पर काबू करने का प्रयास फिर से शुरू हो गया है.

इसबीच, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों व आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव के निर्देश पर डीएम ने निर्देश जारी किया है. जिले में स्थापित कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को रेडी मोड में रखने का निर्देश दिया है.

सिविल सर्जन, सभी एसडीओ व डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि उक्त सेंटरों में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा लें, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी तरह की परेशानी नहीं हो. सार्वजनिक स्थल पर होली मिलन समारोह आयोजित नहीं होगा.

सार्वजनिक स्थलों पर यातायात साधनों में सोशल डिस्टैंसिंग व मास्क के उपयोग का सख्ती से अनुपालन कराने कहा है. पंचायतों में अन्य राज्यों से आनेवाले लोगों को आरटीपीसीआर जांच कराने के लिए माइकिंग कर अपील की जायेगी.

यह हैं निर्देश

  • महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब से आनेवाली ट्रेन के संबंध में रोजाना जानकारी लेनी है. ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों का एंटीजन किट से जांच किया जाना है. इसमें अगर कोई यात्री पॉजिटिव निकलता है तो उसे आइसोलेशन में भेजा जाना है. इस कार्य को कराने का भार सिविल सर्जन को दिया गया है.

  • जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आये हैं, उन पंचायत में माइकिंग करायी जाये. सभी को आरटीपीसीआर जांच के कराने का आग्रह किया जाये. इस कार्य को करने में पंचायत प्रतिनिधियों से मदद ली जाये.

  • कोरोना पॉजिटिव मामले आने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाये. इसका शत प्रतिशत पालन किया जाये.

  • जिले में स्थापित कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध सुविधा को तैयार रखा जाये. कोई मरीज यहां आये तो उनको तुरंत इलाज की सुविधा प्राप्त हो.

  • होली में किसी भी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाये.

  • सार्वजनिक स्थलों पर यातायात साधनों में सामाजिक दूरी एवं मास्क प्रयोग को सख्ती से लागू किया जाये.

Posted by Ashish Jha

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