Bihar News: पटना राज्य भर में मोटरवाहन अधिनियमों,यातायात नियमों के उल्लंघन में इ चालान कटने पर जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरु की है. इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. इ चालान ऑनलाइन होने के बाद मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि इ चालान ऑनलाइन होने से बिहार एवं दूसरे राज्यों के वाहन चालकों का बिहार में इ चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करने में काफी सहूलित होगी.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से इ चालानिंग की व्यवस्था पूर्व से पटना सहित सभी जिलों में लागू है. उन्होंने कहा कि https://echallan.parivahan. gov.in/index/accused-challan जुर्माने की राशि जमा कर सकते हैं.
अधिकारी हैंड हेल्ड डिवाइस से काट रहे जुर्माना
पटना. परिवहन विभाग के दिशा-निर्देश पर राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से इ- चालान काटा जा रहा है. हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से इ चालान की प्रक्रिया की सभी आरटीए सेक्रेट्ररी, जिला परिवहन पदाधिकारी ,मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं सभी ट्रैफिक थाने के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा जा रही है. ऐसे में लोगों को इ चालान जमा कराने में हर दिन काफी परेशानी हो रही थी. जब विभागीय समीक्षा हुई, तो ऑनलाइन चालान जमा कराने को लेकर सभी जिलों से प्रस्ताव आया, जिसके बाद विभाग ने यह काम शुरू किया.
यह होगी सुविधा
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बिहार में विभिन्न मोटरवाहन अधिनियमों के उल्लंघन में पकड़े गये दूसरे राज्यों के ट्रक चालक व अन्य वाहन चालक जिनका इ चालान कट गया है वह अपने घर बैठे कहीं से भी जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.ऑनलाइन की सुविधा नहीं होने से दूसरे राज्य के ट्रक चालक या अन्य वाहन चालकों को बिहार आकर जुर्माने की राशि जमा करना पड़ता था.
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दूसरे राज्यों के ट्रक ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से ई चालान ऑनलाइन करने की मांग की जाती रही है.
Posted by: Radheshyam Kushwaha