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परिवहन सचिव ने कहा- डीजल सिटी बसों के अवैध परिचालन पर जुर्माना ही नहीं जब्ती और निबंधन रद्द की भी हो कार्रवाई

पटना के थानों को भी निर्देश दिया गया है अवैध रुप से परिचालित डीजल सिटी बसों पर नजर रखें और अवैध रुप से चलने वाले डीजल सिटी बसों को जब्ती एवं उसके निबंधन रद्द करने की कार्रवाई को सुनिश्चित करें.

राजधानी में सिटी बसों के अवैध परिचालन करते पकड़े जाने पर अब बस मालिकों से सिर्फ जुमार्ना ही नहीं वसूला जायेगा, बल्कि उसे जब्त कर परमिट रद्द एवं बस का निबंधन भी रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है.

राजधानी में डीजल चालित सिटी बसों का अवैध परिचालन पर पूर्ण रुप से रोक लगे इसके लिए शुक्रवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में एडीजी टैफिक सुधांशु कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन, प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर, यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना पूरन कुमार झा, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रकाश के साथ बैठक हुई.

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परिवहन सचिव ने कहा कि डीजल चालित सिटी बसों से होने वाले वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 30 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है. इसके बावजूद भी राजधानी में डीजल सिटी बसों के परिचालन की शिकायतें मिल रही है.

उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान चला कर राजधानी में अवैध रुप से चलने वाले डीजल सिटी बसों को जब्ती एवं उसके निबंधन रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसके साथ ही पटना के थानों को भी निर्देश दिया गया है अवैध रुप से परिचालित डीजल सिटी बसों पर नजर रखें. उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बाद भी डीजल सिटी बसों का परिचालन किया जाना सरकारी आदेश की अवहेलना है.

राजधानी में अवैध रुप से परिचालित डीजल सिटी बसों पर कार्रवाई के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा 3 सितंबर से लेकर अब तक चलाये गये जांच अभियान में कुल 69 सिटी बसों पर 3 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है एवं 5 बसों को जब्त किया गया है.

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