पटना. 15 मार्च तक एडवांस टैक्स फाइल करना है, तो इंतजार नहीं करें. 15 मार्च में केवल दो दिन शेष हैं. अगर चूक गये तो इनकम टैक्स की धारा 234 बी और 234 सी के तहत ब्याज चुकाना पड़ेगा. 15 मार्च में दो दिन शेष हैं. वरीय चार्टर्ड एकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि 15 मार्च तक अंतिम किस्त देना अनिवार्य होता है. एडवांस टैक्स कारोबारियों और प्रोफेशनल के लिए यह तब जरूरी होता है, जब किसी वित्तीय वर्ष में टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक हो.
क्यों जरूरी है एडवांस टैक्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट खेतान ने बताया कि वेतन भोगी व्यक्ति के लिए एडवांस टैक्स तब जरूरी होता है, जब उनकी दूसरे साधन से आय होती है, जिसकी सूचना नियोक्ता को नहीं दी जा सकी है, जिससे उस पर इंप्लायर द्वारा टीडीएस नहीं काटा गया है. हालांकि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स से दूर रखा गया है, लेकिन यह तभी है, जब उन्हें कारोबार या पेशे से कोई आय नहीं है.
15 मार्च तक नहीं जमा करने पर देना होगा ब्याज
राजेश खेतान ने बताया कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्त में एडवांस टैक्स चुकाना होता है, जिसमें पहली 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी यानी अंतिम किस्त 15 मार्च तक देनी जरूरी होती है. पहली किस्त में आपको कुल टैक्स का 15 फीसदी पैसा चुकाना होता है. दूसरी किस्त में आपको कुल टैक्स का 45 फीसदी तक हिस्सा चुकाना होता है. तीसरी किस्त में कुल टैक्स का 75 फीसदी तक हिस्सा चुकाना होता है. अंतिम किस्त में आपको सौ फीसदी टैक्स चुकाना होता है. अगर एडवांस टैक्स समय पर जमा नहीं किया गया, तो फिर कम चुकायी गयी रकम पर इनकम टैक्स की धारा 234 बी और 234 सी के तहत ब्याज चुकाना पड़ेगा.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.