स्कूल खोलने पर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आमने-सामन, पढ़िए केके पाठक के सवाल पर पटना के डीएम का जवाब
अपर मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार विद्यालय को बंद करने से पहले विभागीय निर्देश लेना अनिवार्य है. पटना के जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में विभागीय अनुमति नहीं ली.
पटना जिले में मंगलवार को आठवीं तक के स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आमने-सामने हैं. शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से दिये गये आदेश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार से सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक की पढ़ाई शुरू कर दी जायेगी. ठंड को देखते हुए. 23 जनवरी तक एक से आठवीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गयी थीं, जबकि 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं संचालित की जा रही थीं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे 23 जनवरी से समयानुसार कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ाई शुरू करें.सरकारी स्कूलों में पूर्व तरह की सभी कक्षाएं चलेंगी.
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डीएम ने मंगलवार तक आठवीं तक के स्कूलों व कोचिंग को बंद करने का आदेश जारी किया था. अब जिला दंडाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि ठंड को लेकर आठवीं तक स्कूलों व कोचिंग को बंद करने का आदेश न्यायिक है. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया गया था. आदेश की समीक्षा या बदलाव उच्च न्यायालय के द्वारा संभव है. शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती है. शिक्षा विभाग के अधिकारी को पत्र निर्गत करने से पहले विधि विभाग से परामर्श लेना चाहिए था. इस संबंध में जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है.
आज बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल : जिलाधिकारी
जिलादंडाधिकारी ने कहा कि आठवीं तक के स्कूल व कोचिंग मंगलवार को बंद रहेंगे. पूर्व में निर्गत आदेश प्रभावी रहेगा. जिलादंडाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश में कहा गया था कि ठंड अधिक होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़े, इसके लिए स्कूलों को बंद किया गया है. ज्ञात हो कि पटना में कड़ाके की ठंड को लेकर जिलादंडाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने 23 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूल व कोचिंग बंद रखने का निर्देश दिया था.
डीएम ने कहा- शिक्षा विभाग को विधि विभाग से परामर्श लेना चाहिए
पटना के डीएम चंद्रशेखर ने एक प्राइवेट चैनल से बात करते हुए कहा कि जिनको भी आदेश से दिक्कत है वो सीआरपीसी का अध्ययन कर लें. आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दंडाधिकारी को शक्तियां मिली हैं. पटना के डीएम ने कहा कि हर किसी का अपना क्षेत्राधिकार है और उसी के तहत हमने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. केके पाठक से टकराव को लेकर पूछे जाने पर पटना के जिलाधिकारी ने कहा कि टकराव की बात नहीं है हमने पत्र लिखकर जवाब दे दिया है.
शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूलों को खोलने के संबंध में पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है अपर मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार विद्यालय को बंद करने से पहले विभागीय निर्देश लेना अनिवार्य है. पटना के जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में विभागीय अनुमति नहीं ली. डीइओ को कहा गया है कि विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में वे जिले के सभी विद्यालयों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.