सीवान. बिहार के सीवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज को उठाकर शहर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के आइेसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया. पॉजिटिव मरीज के परिवार के लोगों के शनिवार को जांच के लिए सैंपल लेने के बाद उन्हें क्वारेंटीन में रखा जायेगा. रघुनाथपुर बीडीओ के रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों को सील कर दिया है. साथ ही पश्चिम में पंजवार पंचायत का अमहरा और मियांचारी गांव को कंटेंमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. कंटेंमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी व मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतया बंद करने का आदेश दिया गया है. किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न, तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जायेगी.
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कंटेंमेंट जोन के समस्त अवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड मेंबर के सहयोग से बांस-बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक कर दिया गया है. इन मार्गों पर सतत निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर से चौकीदारों एवं गश्ती दलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.बफर जोन के सभी मरीजों की बीडीओ करेंगे निगरानीकंटेंमेंट जोन की परिधि की सीमा समाप्त होने से अगले सात किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है. जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनाथपुर को निर्देश दिया है कि जाता है कि वे बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों में पड़ने वाले सभी गांवों में संदिग्ध रोगियों की सूचना प्रतिदिन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे. संदिग्ध मरीजों की निगरानी व इलाज की व्यवस्था करेंगे सीएस सिविल सर्जन बफर जोन में पड़ने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थान सरकारी, निजी सहित व अन्य चिकित्सीय संस्थानों को सूचीबद्ध करते हुए बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ वाले रोगियों की सूचना नियमित रूप से प्राप्त करेंगे. साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगे.
डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी वयक्तियों को उपविकास आयुक्त के निर्देशानुसार जिले के निर्धारित किये गये क्वारेंटिन सेंटर में रखेंगे व उनकी नियमित जांच करायेंगे. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर संक्रमित व्यक्ति के आवास उत्तगत निगरानी में सैनिटाइजर/संक्रमणमुक्त करवाने की कार्रवाई करेंगे. कंटेनमेंट क्षेत्र से निकलने या प्रवेश करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाईयदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से कंटेनमेंट जोन में प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188, 269 व 270 की सुसंगत धाराओं के भीतर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जायेगी. संबंधित व्यक्ति को अविलंब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जायेगा. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर इसे सुनिश्चित करायेंगे. इसके लिए पुलिस व गांव के चौकीदारों को इस पर निगरानी करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया है.
जिला मलेरिया पदाधिकारी ने शुरू कराया छिड़काव का कामरघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार गांव कोरोना वायरस का संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. एमआर रंजन ने कंटेनमेंट जोन के सभी गांवों में छिड़कावकर्मियों की मदद से सैनिटाइजेशन का काम शुरू करा दिया है. सभी पंचायतों में ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाकर छिड़काव किया जा रहा है. कर्मचारियों को छिड़काव करने के लिए मास्क, एप्रॉन तथा गलब्स उपलब्ध कराया गया है. सैनिटाइजेशन काम का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया है. कंटेनमेंट जोन के भीतर सभी परिवारों की गहन निगरानी की जायेगी. इसका दायित्व उपविकास आयुक्त को दिया गया है. डीएम ने उन्हें निदेशित किया है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि व आशा आदि के दल बनाकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं.
कंटेनमेंट जोन की बंद रहेगी दुकानें, प्रशासन उपलब्ध करायेगा राशनकंटेनमेंट जोन के अंदर की सभी आवश्यक सामान की दुकानें बंद रखने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया है. जिलाधिकारी ने लोगों की जरुरतों को पूरा करने के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों के द्वारा पैकेट बनाकर डोर-टू-डोर चावल, दाल, गेहूं तथा हरी सब्जी उपलब्ध कराने को कहा है. इसके लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. संबंधित मार्केटिंग पदाधिकारी को इस कार्य का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश जिलापदाधिकारी द्वारा दिया गया है.