बिहार में 23 जून से छह जुलाई तक लागू रहेगा अनलॉक-3, जानिये क्या है नया गाइडलाइन

राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक-3 में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. इसकी अवधि 23 जून से छह जुलाई तक होगी. इस बार सभी पार्क और उद्यान को सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए खोल दिया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 22, 2021 6:33 AM

पटना . राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक-3 में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. इसकी अवधि 23 जून से छह जुलाई तक होगी. इस बार सभी पार्क और उद्यान को सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए खोल दिया गया है. हालांकि, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल पहले की तरह ही बंद रहेंगे.

वहीं, आवश्यक सामाग्री की दुकानें और सब्जी-फल, मांस-मछली के बाजार या मंडी अब सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खुलेगी. पहले ये दुकानें और बाजार शाम छह बजे तक ही खुलते थे. जबकि अन्य दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह छह से शाम सात बजे तक खुलेंगी. किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका निर्धारण जिला प्रशासन करेगा. इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब 100% उपस्थिति के साथ शाम पांच बजे तक खुलेंगे. रात्रि कर्फ्यू अब रात आठ बजे के बजाय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक-3 के संबंध में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके नये प्रावधानों की जानकारी दी. साथ ही लोगों को अब भी पूरी तरह से सतर्कता बरतने की अपील की है. बैठक के बाद गृह विभाग के स्तर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

इस बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण, गृह विभाग के अवर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने ऑनलाइन आयोजित प्रेस वार्ता में अनलॉक-3 में लिये गये सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा पहले की तरह ही बंद रहेंगे, लेकिन इनमें होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा सुबह नौ से रात नौ बजे तक रहेगी. सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन या कार्यक्रमों पर पहले की तरह रोक रहेगी.

ये भी मिलीं छूटें

  • l पार्क और उद्यान सुबह 6 से 12 बजे तक खुलेंगे

  • l रात्रि कर्फ्यू अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक

  • l सभी कार्यालय अब 100% कर्मियों के साथ खुलेंगे

ये रोक जारी रहेगी

  • l स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, मॉल, जिम अभी बंद रहेंगे

  • l होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में सिर्फ होम डिलिवरी और टेक होम की इजाजत

अनलॉक-3 की अवधि दो सप्ताह की रखने के पीछे मुख्य वजह कोरोना संक्रमण का तेजी से घटना है. इस बार भी परिवहन समेत अन्य सभी प्रावधान पिछले दोनों अनलॉक की तरह ही लागू रहेंगे. संबंधित जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि वे किसी स्थान पर भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं होने दें. बाजार-मंडी के लिए वे समुचित व्यवस्था करें. डीएम को जरूरत महसूस हो, तो वे नियमों को सख्ती से लागू करने से संबंधित उचित निर्णय ले सकते हैं.

शादी और श्राद्ध में अब 25 लोगाें की अनुमति

शादी व श्राद्ध में लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गयी है. पर शादी में डीजे, जुलूस या बरात निकालने की अनुमति नहीं होगी. तीन दिन पहले स्थानीय थाने को शादी की सूचना देनी होगी.

Posted by Ashish Jha

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