पटना. राज्य में अब धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम में 200 लोग शामिल हो सकेंगे. कोरोना को लेकर 25 नवंबर को जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही अब राज्य में प्रभावी है.
अब 26 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से लागू अतिरिक्त दिशा-निर्देश अब प्रभावी नहीं रहे. गृह सचिव अामिर सुबहानी ने बताया कि तीन दिसंबर के बाद राज्य में केवल केंद्र सरकार की गाइडलाइन का ही अनुपालन किया जा रहा है.
गौरतलब है कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद 26 दिसंबर को राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किये थे. इसके बाद 29 नवंबर को इसमें संशोधन कर निर्देश दिया गया था कि अब विवाह में 150 और श्राद्धकर्म में 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को गाइडलाइन जारी की थी. इसमें कहा गया था कि संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पाबंदी लगा सकती है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी.
केंद्र सरकार के राज्यों को निर्देश दिया था कि सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा. सर्विलांस टीम घर-घर जाकर मरीजों की पहचान करें. कंटेनमेंट जोन की सूची अपनी वेबसाइट पर डालें.
कंटोमेंट जोन में सख्ती रखा जाये. संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सूची बनायी जाये. 65 वर्ष के अधिक उम्र और 10 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को घर रहने की सलाह दी जाये. स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी रहेंगी.
सिनेमा हॉल 50% की क्षमता से चलाये जा सकते हैं. राज्य में अब धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम में 200 लोग शामिल हो सकेंगे. राज्य सरकार इसे कम कर सकती है.
केंद्र के निर्देश जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 26 नवंबर को एक आदेश जारी कर कहा था कि राज्य में केंद्र की गाइडलाइन को लागू किया गया है. इसके अतिरिक्त तीन दिसंबर तक शादी में 100 और श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग शामिल को सकते हैं.
इसके बाद 29 नवंबर को आदेश जारी कर 26 नवंबर के आदेश में संशोधन किया गया. इसके तहत राज्य में शादी में अधिकतम 150 लोगों के शामिल होने की छूट दी गयी थी. वहीं, सड़क पर भी बैंड बाजा बजाने की छूट दी गयी थी.
Posted by Ashish Jha