बिहार: शादी में किया तमंचे पर डिस्को, वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कर दिया खेल, जानें पूरा मामला
बिहार के हाजीपुर में एक व्यक्ति को शादी समारोह में डांस करते वक्त टशन दिखाने के लिए पिस्टल लहराना महंगा पड़ गया.
बिहार के हाजीपुर में एक व्यक्ति को शादी समारोह में डांस करते वक्त टशन दिखाने के लिए पिस्टल लहराना महंगा पड़ गया. बताया जा रहा है कि सराय थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात शादी समारोह में एक युवक के द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर लहराते हुए डांस करने का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने मामले का सत्यापन कर लोडेड देशी पिस्टल के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया. युवक की पहचान प्रबोधी नरेंद्र गांव निवासी शाह मुहम्मद उर्फ ननकी मियां के पुत्र मोहम्मद नवी हुसैन के रूप में हुई है. हालांकि प्रभात खबर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
Also Read: ओडिशा रेल हादसा: इमरजेंसी विंडो तोड़कर निकला मधुबनी का पप्पू, दुबारा जाकर चार साथियों को भी बचाया
इस संबंध में सराय थानाध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि शुक्रवार की रात थाना क्षेत्र के प्रबोधी नरेंद्र गांव में शादी समारोह में एक युवक के द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर लहराते हुए डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था. गश्ती में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक सिंगेश्वर प्रसाद को मामले के सत्यापन के लिए मौके पर भेजा गया. पुलिस ने युवक की पहचान करते हुए मरीचा गांव स्थित उसके नव निर्मित गांव घर पर पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही आरोपित युवक भागने लगा, जिसे खदेड़कर पकड़ लिया. पुलिस ने युवक के घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके घर से लोडेड देसी पिस्टल बरामद किया गया. पुलिस इस मामले में पिस्टल जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर थाने लाकर प्राथमिकी दर्ज कर शनिवार को आरोपित को जेल भेज दिया है.
हर्ष फायरिंग करने का दोषी पाए जाने पर अब शस्त्र का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. यह निर्देश डीएम अमन समीर ने जिला के सभी थाना अध्यक्षों को दिया है. उन्होंने कहा है कि विवाह पार्टी एवं अन्य समारोह के अवसर पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा हर्ष फायरिंग किया जाता है. यह दंडनीय अपराध है. उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि हर्ष फायरिंग जैसे गंभीर अपराध को रोकने के लिए शस्त्र के सत्यापन व नवीकरण के दौरान शस्त्रधारी से इस आशय का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लें. जिसमें शस्त्रधारियों से स्वलिखित शपथ पत्र लिया जाएगा कि उत्सव अथवा समारोह के अवसर पर हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे. हर्ष फायरिंग करने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी.