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शादी से इन्कार करने पर चार को एक साल की सजा

पांच-पांच हजार अर्थदंड की अतिरिक्त सजा हाजीपुर : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अनंत कुमार ने दहेज में एक बाइक और एक रंगीन टीवी की मांग को लेकर शादी करने से इन्कार करने के मामले में चार लोगों को एक-एक वर्ष का कारावास तथा पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. मिली जानकारी के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र […]

पांच-पांच हजार अर्थदंड की अतिरिक्त सजा

हाजीपुर : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अनंत कुमार ने दहेज में एक बाइक और एक रंगीन टीवी की मांग को लेकर शादी करने से इन्कार करने के मामले में चार लोगों को एक-एक वर्ष का कारावास तथा पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
मिली जानकारी के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के सितौनी-रजौली गांव के सुरेश प्रसाद चौहान की पुत्री अंजू कुमारी की शादी तिसिऔता थाना क्षेत्र के तकसौल गांव के गुरुचरण महतो के बेटे संजय कुमार के साथ तय हुई थी. वर पक्ष के लोगों को कन्या पक्ष के लोगों ने उपहार स्वरूप 51 हजार रुपये तथा सोने की चेन दी थी. शादी की तिथि 18 मई, 2005 निर्धारित की गयी थी. शादी के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व वर पक्ष के लोगों ने दहेज में एक बाइक और एक रंगीन टीवी की मांग को लेकर शादी करने से इन्कार कर दिया.
इतना ही नहीं, उपहार में दिये गये सामान और रुपये देने से इन्कार कर दिया. इस घटना को लेकर सुरेश प्रसाद चौहान ने तिसिऔता थाने में संजय कुमार, उसके पिता गुरुचरण महतो, भाई शत्रुध्न महतो, मां शिव कुमारी देवी तथा बहन संजू देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में ट्रायल के दौरान संजू देवी की मौत हो गयी थी. शेष चार अभियुक्तों के विरुद्ध एसडीपीओ संदीप कुमार ने आठ साक्ष्यों की गवाही के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि का 75 फीसदी सुरेश प्रसाद चौहान को भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

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