हाजीपुर : सांसद की पत्नी व उपसभापति समेत पांच की होगी गिरफ्तारी
हाजीपुर : मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद सह हाजीपुर नगर पर्षद की उपसभापति रमा निषाद को वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही एसपी ने नगर पर्षद के चार अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि अनुसंधान […]
हाजीपुर : मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद सह हाजीपुर नगर पर्षद की उपसभापति रमा निषाद को वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही एसपी ने नगर पर्षद के चार अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि अनुसंधान में मामला सत्य पाया गया. इसके बाद कांड के नामजद सभी पांच लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि नगर पर्षद की जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर वार्ड 20 के पार्षद मो मुस्लिम ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें 48 लाख 93 हजार 600 रुपये की राशि बिना निविदा निकाले प्रशासनिक स्वीकृति कर लिये जाने का आरोप लगाया गया था.
इस सिलसिले में तत्कालीन नगर पर्षद अध्यक्ष रमा निषाद, नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी पृथ्वीराज श्रीवास्तव, कार्यपालक अभियंता कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता रघुवीर साफी और कनीय अभियंता हेमलाल कर्ण को आरोपित किया गया था.
जानकारी के अनुसार, हाजीपुर नगर पर्षद बोर्ड की 29 नवंबर, 2010 की हुई विशेष बैठक में उक्त योजना के प्राक्कलन पर उक्त पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी. कार्य विभागीय रूप से स्ववित्त योजना के तहत कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी.
इसकी शिकायत मिलने के बाद चार अप्रैल, 2013 को निगरानी द्वारा स्थल जांच की गयी थी. जांच में पाया गया कि पूर्व में दिये गये अग्रिम राशि का वाउचर पारित किये बगैर पुन: अग्रिम राशि दी गयी थी. कार्य का मास्टर रॉल पारित नहीं किया गया था.
और प्राकलन में आरसीसी के मद में गलत दर का प्रावधान किया गया था. इसके साथ ही योजना के कार्यान्वयन में और कई अन्य अनियमिताएं पायी गयी थी.
इसके वाद निगरानी विभाग पटना ने नगर परिषद की भूमि पर मार्केट कॉम्पलेक्स निर्माण में हुये वित्तीय अनियमितता को लेकर 22 नवम्बर 2014 को तत्कालिन नगर परिषद अध्यक्ष रमा निषाद सहित नगर परिषद के पांच पदाधिकारियों को उत्तरदायी मानते हुये कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी.
लेकिन नगर परिषद द्वारा तत्कालिन अध्यक्ष को छोड़कर अन्य के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या-903/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस कांड में नगर थाने की पुलिस द्वारा न तो जांच की गयी थी और न ही कांड दैनिकी और आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था. वैशाली के नये पुलिस अधीक्षक ने नगर थाना कांडों के रिव्यू के दौरान इसका खुलासा किया. इसके बाद आरोपित सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया.
क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक
नगर थाना के कांडों के रिव्यू के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद की भूमि पर मार्केट कॉम्लेक्स के निर्माण के लिये लगभग 49 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी. जिसकी बिना निविदा आमंत्रित किये प्रशासनिक स्वीकृति कर ली गयी थी. कांड की जांच में आरोप सही पाया गया इस मामले में नप के तत्कालिन अध्यक्ष सहित नगर परिषद के चार पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है.
मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसपी, वैशाली