हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिला की एक अदालत ने 2016 में ट्रेन में यात्रा के दौरान एक कारोबारी की पुत्री के साथ छेड़खानी के मामले में भाजपा के पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) आदित्य कुमार उर्फ टुन्ना पांडेय को गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ब्रजेश नारायण मिश्र ने 2016 के उक्त मामले में टुन्ना पांडेय को गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन से कोलकाता से गोरखपुर जा रहे उक्त कारोबारी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी के मामले में हाजीपुर रेलवे स्टेशन की राजकीय रेल पुलिस ने भादवि की धारा 354 (1) और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करते हुए सीवान निवासी टुन्ना पांडेय को 4 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था. इस मामले के प्रकाश में आने के बाद भाजपा ने पांडेय को निलंबित कर दिया था.