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वैशाली : छेड़खानी के विरोध पर हुआ विवाद तेजाब हमले तक पहुंचा

पिछले तीन दिनों से दो पक्षों में थी तनातनी हाजीपुर (वैशाली) : वैशाली थाने के माली टोले में तीन दिन पहले लड़की से छेड़खानी का विरोध करने का मामला एसिड अटैक तक पहुंच गया़ तीन दिनों से दोनों गुटों के बची तनातनी बनी हुई थी़ बुधवार की सुबह एक पक्ष के लोगों ने तेजाब से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2019 7:33 AM
पिछले तीन दिनों से दो पक्षों में थी तनातनी
हाजीपुर (वैशाली) : वैशाली थाने के माली टोले में तीन दिन पहले लड़की से छेड़खानी का विरोध करने का मामला एसिड अटैक तक पहुंच गया़ तीन दिनों से दोनों गुटों के बची तनातनी बनी हुई थी़ बुधवार की सुबह एक पक्ष के लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया़ इससे पहले रविवार की शाम दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले थे़
आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया था. इसके बाद सोमवार व मंगलवार को भी विवाद हुआ था. इसके बाद बुधवार की सुबह हिंसक झड़प हो गयी और बलिंद्र शर्मा के पक्ष के लोगों ने नंदकिशोर भगत के परिवार के सदस्यों के पर तेजाब से हमला कर दिया.
जुलाई, 2016 : एसिड अटैक के बाद छात्रा ने दे दी थी जान : सराय थाने के अनवरपुर में एसिड अटैक से पीड़ित किशोरी टूट गयी थी़ उसने दो जुलाई, 2016 की रात खुदकुशी कर ली थी. पीड़िता पर 24 सितंबर, 2014 को मनचलों ने कोचिंग जाने के दौरान एसिड अटैक किया था. हालांकि इस मामले में दोषियों को कोर्ट से सजा सुनायी जा चुकी है.
सितंबर 2017 : युवक ने मां व भाई पर फेंका था तेजाब
बिदुपुर थाने के मथुरा गांव में रुपये नहीं देने पर छह सितंबर, 2017 को पत्नी की पिटाई कर रहे बेटे को समझाने आयी मां पर तेजाब डाल दिया गया था़ युवक ने दोनों भाइयों पर तेजाब उड़ेल दिया था. जख्मी मां-बेटे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
फरवरी, 2019 : पुलिसकर्मी व उसके बेटे पर हुआ था हमला
नगर थाने के जौहरी बाजार में 23 फरवरी, 2019 की सुबह हमलावरों ने भूमि विवाद में एसपी आवास पर तैना पुलिसकर्मी कृष्णनंदन प्रसाद और उसके पुत्र नितेश पर एसिड अटैक कर दिया था. दोनों लोगों को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसकी खरीद-बिक्री के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. नाबालिग को एसिड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है. जिला प्राधिकार के समक्ष प्राथमिकी की सर्टिफाइड कॉपी व मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने पर जख्म की गहराई के अनुसार 25 लाख रुपये तक का मुआवजा पीड़ित को दिया जाता है.
आलोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर
पीड़ित परिवार की मदद को ग्रामीण करेंगे चंदा
एसिड अटैक में देवेंद्र भगत के परिवार के एक दर्जन समेत 14 लोग झुलस गये. सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. पीड़ित काफी गरीब परिवार से आते हैं. ग्रामीण रामानंद साह, चंदेश्वर साह, शिवजी साह ने बताया कि पीड़ित परिवार फूल माला बेचकर अपनी आजीविका चलते हैं.
उन्होंने बताया कि शाम के वक्त बैठक कर ग्रामीण पीड़ितों के इलाज के लिए आपस में चंदा जमा करेंगे. ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित परिवार की माली हालत ठीक नहीं है़ इसके कारण लोगों ने बैठक कर मदद करने का फैसला लिया है़ इनका कहना है कि परिवार के कई सदस्य झुलसे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है़
क्या कहता है कानून
आइपीसी की धारा-326 ए के अनुसार अगर कोई शख्स किसी पर एसिड अटैक करता है और इससे पीड़ित का अंग खराब होता है, जख्म होता है या झुलसता है, तो हमलावर को 10 साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है
एसिड अटैक के प्रयास में कम-से-कम पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान अगर कोई अंग खराब करने या नुकसान पहुंचाने की नीयत से एसिड फेंकने की कोशिश करता है, तो उसपर आइपीसी की धारा-326 बी के तहत केस दर्ज किया जायेगा

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