हाजीपुर: पूर्व मध्य रेल के सुरक्षा विभाग द्वारा अगस्त महीने में विभिन्न अवांछित गतिविधियों सहित अन्य अवरोधक गतिविधियों में शामिल 17 हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन पर रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गयी. हिरासत में लिये गये इन दोषी पाये गये लोगों से दंड के रूप में 59़ 89 लाख रुपये वसूल किये गये.
ज्ञात हो कि पिछले दिन एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक मधुरेश कुमार ने यात्री सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा बलों को चौकस रहने पर बल दिया था. उन्होंने कहा कि यात्री सुरक्षा से समझौता नहीं होगा. इसी के तहत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक कार्य योजना के तहत वैसे लोगों की धर-पकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आम यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो.
महिला यात्रियों की सुरक्षा तथा रेल परिसर में धूम्रपान करने वालों पर सुरक्षा बलों की खास नजर रही. इस माह में बिना उचित टिकट या बिना उचित प्राधिकार के यात्र करते हुए 13625 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे जुर्माने के रूप में 44 लाख रुपये की राशि वसूली गयी एवं जुर्माना न देनेवाले लोगों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. ट्रेनों के अनियमित परिचालन में सबसे बड़ा कारक जंजीर खींच कर गाड़ियों को रोकना रहा है. इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल ने अगस्त माह में 434 लोगों को हिरासत में लिया.
जिन पर रेलवे एक्ट 141 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माने के रूप में लगभग तीन लाख रुपये वसूल किये गये. टिकट की दलाली करने के भी तीन मामले पकड़ में आये, जिन पर कार्रवाई की गयी. यात्रियों को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए रेल परिसर एवं गाड़ियों में अवैध वेंडरों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 517 अवैध वेंडर को पकड़ा गया, जिनसे 4़3 लाख रुपये वसूल किये गये. इसी तरह रेल यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में 377 लोगों को हिरासत में लेते हुए उन पर भारतीय रेल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की गयी एवं जुर्माने के रूप में एक लाख हजार रुपये वसूल कि ये गये.
अनाधिकृत रूप से रेल परिसर में विचरण करते हुए 310, दूसरे यात्रियों की आरक्षित सीट पर कब्जा एवं गाड़ियों की छत या पायदान पर चढ़ कर यात्र करते हुए 313, समपार फाटक पर कार्यरत कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बना कर बंद रेलवे गुमटी को खुलवाने या तोड़ने के मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे अर्थदंड के रूप में लगभग ढाई लाख रुपये की प्राप्ति हुई. ट्रेनों एवं रेल परिसर में धूम्रपान करते हुए पिछले माह 446 लोगों को पकड़ा गया. महिला यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में यात्र करने के आरोप में 1093 पुरुषों को हिरासत में लिया गया, जिन पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी.