बकानन हत्याकांड : चौकीदार के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी
हाजीपुर : अतुल कानन की हत्या होने के बाद हुए हंगामे में 10 लोगों तथा 20-25 अज्ञात को नामजद किया गया है.
सदर थाने में दर्ज कांड संख्या 179/13 में दिग्धी कला पश्चिमी के चौकीदार योगेंद्र पासवान के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि नगर थाने के डाकबंगला चौक पर हुई हत्या के विरोध में कुछ उपद्रवियों ने गलत ढंग से मजमा बना कर बीएसएनएल गोलंबर के पास हाजीपुर-पटना मार्ग पर टायर जला कर उसे जाम कर यातायात को ठप कर दिया.
हाजीपुर से महुआ और मुजफ्फरपुर जानेवाले वाहनों का शीशा तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया. रामाशीष चौक पर ड्य़ूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही और उसी दिन होनेवाली एक प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे आरक्षियों के साथ मारपीट की गयी. इसके साथ एक स्कॉर्पियो बीआर 31 पी 3906 का शीशा तोड़ दिया गया.
इस कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया. जब पुलिस वहां पहुंची, तो सभी उपद्रवी भाग निकले. इसके बाद फिर महुआ मोड़ पर सभी उपद्रवी जमा हो गये. वे वाहनों का शीशा तोड़ने लगे. जब वाहनों में बैठे लोगों ने इसका विरोध किया, तो उन लोगों के साथ भी मारपीट की गयी.
नगर के मालगोदाम निवासी विनोद कुमार चौधरी, औद्योगिक क्षेत्र थाने के धनौती गांव निवासी प्रमोद कुमार, माल गोदाम निवासी वृज कुमार उर्फ विट्ठल, बिरजू राय, सुजीत कुमार, मुकेश कुमार, सुनील कुमार, डाक बंगला माल गोदाम के गणोश राय, गांधी आश्रम निवासी सुनील कुमार यादव,रमेश कुमार समेत 20-25 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है. इन सभी पर भारतीय दंड विधान की धारा 147,149,323,341,353,383, 427,435 एवं लोक संपत्ति के नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत मामला दर्ज कराया गया है.