हाजीपुर : तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायाधीश गजेंद्र प्रसाद ने तीन वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के एक मामले के दो नामजद अभियुक्त को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच–पांच हजार रुपये का अर्थ दंड का फैसला सुनाया है.
विदित है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व यानी 14 जुलाई, 2010 की रात नगर थाने के हथसार गंज पठान टोली मुहल्ले के मो. साह आलम की पत्नी नेहा खातून अपने पति को खोजते हुए अंजान पीर चौक पर 10 बजे रात में पहुंची थी. क्योंकि उसका पति बिना बताये मुन्ना टेंट हाउस वाले के घर पर आयोजित बर्थ डे पार्टी में भोज खाने चला गया था.
जब साढ़े नौ बजे रात तक घर नहीं लौटा तो वह पति को खोजते हुए वहां पहुंची थी. जहां पर वहीं के अरुण चौधरी एवं राजू कुरैशी ने उसे उठा कर एक ताड़ी दुकान में ले जाकर अरुण चौधरी ने दुष्कर्म किया, जिसमें राजू कुरैशी सहयोग किया.
इस मामले में न्यायाधीश ने साक्ष्य– गवाहों के आधार पर अभियुक्त अरुण चौधरी एवं राजू कुरैशी को भादवि धारा 376, 34 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. लोक अभियोजक हरिहर सिंह के दिशा निर्देशन में अपर लोक अभियोजक चंद्र भूषण प्रसाद ने बहस की.