हाजीपुर : जंदाहा पुलिस के साथ काजल सोमवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुई. 164 के बयान में युवती ने एक बार फिर जज के सामने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि वह जबरन हुई शादी के खिलाफ है. अविनाश के साथ ही वह खुशहाल रह सकती है. इसके बाद जज द्वारा मिले आदेश पर एक व्यक्तिगत बांड पत्र बनाया गया, जिसमें काजल के बयान को अंकित किया गया. फिर कोर्ट से अंतिम फैसला सुनाया गया कि युवती अपनी मरजी से जिंदगी जीने को स्वतंत्र है.
वह अपने प्रेमी के साथ रह सकती है. जंदाहा थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह एवं इस केस के आइओ एनके राय युवती को सुरक्षित ढंग से ले गये.
निर्णय से मायूस हुआ पति
जैसे ही कोर्ट से आदेश मिला कि युवती अपनी मरजी से जीवन यापन कर सकती है, वैसे ही युवती के पिता को जबरदस्त झटका लगा. इतना ही नहीं, युवती के पति को भी मायूस होना पड़ा. हालांकि इतना विवाद होने के बाद भी पति मुन्ना सिंह काजल को रखने के लिए तैयार था.