राशि की अवैध निकासी की नहीं दर्ज हुई एफआइआर

हाजीपुर/देसरी : आइआरसीटीसी रेलवे के माध्यम से अवैध ट्रांजक्शन करने का मामला प्रकाश में आया है. देसरी स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के अकाउंट से 87 सौ से अधिक रुपये की निकासी की गयी है. खाता धारक को जब इस बात की जानकारी हुई, तो उसने पटना के बिस्कोमान भवन के आइआरसीटीसी से संपर्क किया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 15, 2015 7:47 AM
हाजीपुर/देसरी : आइआरसीटीसी रेलवे के माध्यम से अवैध ट्रांजक्शन करने का मामला प्रकाश में आया है. देसरी स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के अकाउंट से 87 सौ से अधिक रुपये की निकासी की गयी है. खाता धारक को जब इस बात की जानकारी हुई, तो उसने पटना के बिस्कोमान भवन के आइआरसीटीसी से संपर्क किया. वहां से पदाधिकारियों ने बताया कि थाने में प्राथमिकी दर्ज करानी होगी.
इसके बाद बैंक उपभोक्ता रवि कुमार ने देसरी थाने में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया. रवि ने बताया कि थानाध्यक्ष ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया. थानाध्यक्ष के व्यवहार से तंग आकर उपभोक्ता रवि कुमार ने अपनी समस्या को लेकर वैशाली के एसपी से न्याय की गुहार लगायी है.
कब-कब हुई निकासी
तिथि समय राशि
11 जनवरी 7:33 पीएम 1833
11 जनवरी 7:51 पीएम 2348
11 जनवरी 8:04 पीएम 1433
11 जनवरी 8:30 पीएम 568
12 जनवरी 6:38 एएम 2518
क्या कहते हैं पुलिस पदाधिकारी
इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से कुछ पता नहीं चलेगा. इसलिए बेहतर होगा कि बैंक से ही मदद लेकर मामले को निबटाएं. रुपये की निकासी बैंक से हुई है. इसमें पुलिस क्या कर सकती है.
नवीन कुमार सिंह,थानाध्यक्ष
बैंकर्स ने क्या कहा : बैंक अधिकारी ने कहा कि पहले जालसाजी का मामला दर्ज करें, फिर आगे की कार्रवाई बैंक द्वारा की जायेगी. पुलिस के सहयोग से ही रुपये निकालने वालों को पकड़ा जा सकता है.बैक अपने स्तर से कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है. पुलिस ही कुछ कर सकती है.
बयानों से तंग है उपभोक्ता : रेलवे, बैंक एवं थानाध्यक्ष के अलग-अलग बयान से उपभोक्ता रवि को काफी परेशानी हो रही है. सभी कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते अब एसपी के दरबार में गया है. इसके बाद भी मामले को सुलझाने के लिए कोई प्रशासनिक कदम उठाया जाता है या फिर टाल-मटोल कर दी जाती है.

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