बैंक मैनेजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

भगवानपुर : आपदा पीड़ित किसानों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न करने एवं उन्हें लाभ से वंचित करने के आरोप में जिलाधिकारी के आदेश पर बीडीओ ने भारतीय स्टेट बैंक की भगवानपुर शाखा के प्रबंधक पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. बीडीओ नरेंद्र प्रसाद ने पत्र में कहा है कि किसानों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 24, 2015 8:33 AM
भगवानपुर : आपदा पीड़ित किसानों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न करने एवं उन्हें लाभ से वंचित करने के आरोप में जिलाधिकारी के आदेश पर बीडीओ ने भारतीय स्टेट बैंक की भगवानपुर शाखा के प्रबंधक पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
बीडीओ नरेंद्र प्रसाद ने पत्र में कहा है कि किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए प्राप्त राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित करने के उद्देश्य से नौ मई को 36 लाख 31 हजार 782 रुपये एसबीआइ की भगवानपुर शाखा को भेजे गये थे. पत्र में एडवाइस में अंकित किसानों के खाते में राशि को हस्तांतरित कर देना था. 21 मई को समीक्षा के क्रम में शाखा प्रबंधक ने बताया कि 820 किसानों के भेजे गये एडवाइस में से उक्त शाखा के 228 खाताधारी किसानों के खाते में 10 लाख 79 हजार 630 रुपये हस्तांतरित कर दिये गये हैं.
बैंक ने दूसरे बैंकों में खाता धारक किसानों के खाते में अनुदान राशि को हस्तांतरित करने से इनकार करते हुए 25 लाख 44 हजार 52 रुपये की राशि बीडीओ के खाते में वापस कर दी,लेकिन इसकी सूचना बीडीओ को नहीं दी गयी. बीडीओ ने शाखा प्रबंधक की मनमानी के विरुद्ध 21 मई को जिलाधिकारी को पत्र भेज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया था.
मामले को गंभीरता से लेते हुए 22 मई को जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया. डीएम के आदेश पर बीडीओ ने शाखा प्रबंधक के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं किसानों को लाभ से वंचित किये जाने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा कर शीघ्र कानूनी कार्रवाई करने को कहा है.

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