विवाद में बहनोई की हत्या करनेवाले को उम्रकैद

हाजीपुर : चार वर्ष पूर्व चापर से काट कर बहनोई की हत्या करने वाले साले को मामले में दोषी पाये जाने पर न्यायालय ने उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. महुआ थाना क्षेत्र के फुलार गांव निवासी और मुरगा व्यवसायी मो जैनुल का चकफतह गांव निवासी मो लतीफ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 21, 2015 7:39 AM
हाजीपुर : चार वर्ष पूर्व चापर से काट कर बहनोई की हत्या करने वाले साले को मामले में दोषी पाये जाने पर न्यायालय ने उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
महुआ थाना क्षेत्र के फुलार गांव निवासी और मुरगा व्यवसायी मो जैनुल का चकफतह गांव निवासी मो लतीफ के पुत्र और अपने साले मो मुसलिम अंसारी से पूर्व से विवाद चल रहा था और 21 मार्च, 2011 को मो मुसलिम ने पहले लाठी से पीट-पीट कर गिरा दिया और गिरने के बाद चापर से काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी थी. घटना के बाद मृतक की पत्नी ने अपने भाई मो मुसलिम के विरुद्ध हत्या के आरोप में नामजद प्राथमिकी महुआ थाना कांड संख्या -113/11 दर्ज करायी थी.
सत्र वाद संख्या-332/11 के अंतर्गत मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन ने उसे भादवि की धारा 302 के अंतर्गत गत 16 जुलाई को दोषी पाया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है.

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