पटना: बिहार के वैशाली से सांसद राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंहकीमुश्किलेंबढ़तीदिख रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहरण केएक मामले में सांसद रामा सिंह को सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सांसद चार सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में सांसद सरेंडर कर दें.
गौर हो कि रामा सिंह लोजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते हैं. वैशाली जिले की महनार सीट से रामा सिंह दो बार विधायक रहे हैं. साल 2000 में वे निर्दलीयऔर 2005 मेंलोजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे. 2010 के विधानसभा चुनाव में महनार से रामा सिंह को भाजपा के अच्युतानंद सिंह ने हराया था. बाद में विधानसभा चुनावकेदौरान रामा सिंहने सीट बंटवारे पर सलाह न लिए जाने से नाराज होकर लोजपा के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था. सांसद ने आरोप लगाया था कि पार्टी उन्हें फैसले लेने के मामलों में नजरअंदाज किया है.