हाजीपुर : शहर के हथसारगंज मुहल्ले में एक युवक की हत्या कर शव को कुएं में डालने और फिर पुलिस को झांसा देकर उससे शव प्राप्त कर उसे ठिकाना लगाने के मामले में न्यायालय ने तीन को दोषी करार दिया है.
इस मामले में दर्ज नगर थाना कांड संख्या-246/04 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-129/05 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चतुर्थ भोलानाथ तिवारी ने मामले के तीन नामजद अभियुक्तों को दोषी करार दिया.
न्यायालय ने नीलम देवी, उसकी पुत्री मेनका देवी और पुत्र दीपक कुमार को भादवि की धारा-302/34, एवं 201/34 के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने न्यायालय में पैरवी की जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिजली सिंह ने पैरवी की.