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बिहार : हत्या के मामले में पांच को उम्रकैद

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिला की एक अदालत ने दस साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) भोलानाथ तिवारी ने वर्ष 2006 में गुरौल थानांतर्गत व्यासचक गांव निवासी चतुर्भुज सिंह की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों […]

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिला की एक अदालत ने दस साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) भोलानाथ तिवारी ने वर्ष 2006 में गुरौल थानांतर्गत व्यासचक गांव निवासी चतुर्भुज सिंह की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों नागेश्वर सिंह, रामजी सिंह, दिनेश सिंह, रविकांत सिंह और बिंदुल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी जबकि तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

14 नवंबर 2006 को पुरानी दुश्मनी को लेकर चतुर्भुज सिंह और उनके पुत्र के साथ की गयी मारपीट में चतुर्भुज सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने जांच के बाद 10 लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में दो किशोर आरोपी के मामलों को किशोर न्यायालय हस्तानांतरित कर दिया गया था.

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