गैंगरेप के जुर्म में 20 साल सश्रम कारावास

चिकित्सक सहित नौ साक्ष्य कराये गये हाजीपुर : भगत से दिखाने के बहाने ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपितों में से एक को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनायी. बलिगांव थाना क्षेत्र के हवीवपुर गांव में 6 सितंबर 14 को घटित मामले के विरुद्ध अंकित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

चिकित्सक सहित नौ साक्ष्य कराये गये

हाजीपुर : भगत से दिखाने के बहाने ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपितों में से एक को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनायी. बलिगांव थाना क्षेत्र के हवीवपुर गांव में 6 सितंबर 14 को घटित मामले के विरुद्ध अंकित बलिगांव थाना कांड संख्या-85/14 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-215/15 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम वेणी माधव पांडेय ने यह सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक वीणा कुमारी सिन्हा ने पैरवी की और चिकित्सक सहित नौ साक्ष्य कराये. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की.
क्या थी घटना : पातेपुर थाना क्षेत्र के लहलादपुर गांव निवासी उक्त पीड़िता के पति बाहर रहते थे और वह अपने घर पर अकेली रह कर अपनी बूढ़ी और बीमार सास की देखभाल करती थी. 6 सितंबर, 2014 की संध्या गांव के ही मकसूदन पासवान उसके घर पर आये और कहा कि काली स्थान पर भगत बैठता है. हवीवपुर चलो भगत से दिखा देंगे, तो ठीक हो जायेगा. उसने जाने से मना किया, तो सास ने कहा कि वह अपना आदमी है. साथ में जा सकती हो.
तब सास के दबाव में उसके साथ चली गयी. हवीवपुर नदी के पार पहुंची कि मकसुदन पासवान उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसी समय हरिचंद्र चौधरी और राजबल्लभ राम ने दुष्कर्म किया.
दुष्कर्म के बाद वह बेहोश हो गयी और घर जाकर पति को फोन से सूचना दी तब बाहर से उसके पति 15 सितंबर को घर आये और 16 सितंबर को थाने पर जा कर प्राथमिकी दर्ज करायी.
क्या है निर्णय : मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्षियों के बयान के बाद न्यायालय ने राजबल्लभ राम को भादवि की धारा-376 डी के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया और 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >