बिहार की अदालत ने जारी किया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सम्मन
हाजीपुर : स्थानीय अदालत ने मुंबई धमाके के आरोपी याकूब मेनन को पिछले साल फांसी की सजा सुनाये जाने का कड़ा विरोध किये जाने के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए उन्हें आगामी 11 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी […]
हाजीपुर : स्थानीय अदालत ने मुंबई धमाके के आरोपी याकूब मेनन को पिछले साल फांसी की सजा सुनाये जाने का कड़ा विरोध किये जाने के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए उन्हें आगामी 11 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजेश पाण्डेय ने आज गत वर्ष 31 जुलाई को स्थानीय अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा द्वारा दायर एक परिवाद की आज सुनवाई करते हुए ओवैसी को आगामी 11 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
शर्मा ने भादंवि की धारा 153 ए के तहत 31 जुलाई 2015 को एक परिवाद ओवैसी सहित चार लोगों को आरोपी बनाया था, पर अदालत ने तीन अन्य को साक्ष्य के अभाव में इस मामले से अलग करते हुए हुए केवल ओवैसी को सम्मन जारी किया है.