लोक अदालत के फैसले के खिलाफ गुहार

हाजीपुर : लोक अदालत में दिये गये संपत्ति संबंधी एक फैसले के विरुद्ध एक महिला ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. नगर थाने के मसजिद चौक, नखास रोड निवासी उमर कुरैशी की पुत्री मैहविरा खातून ने आवेदन में कहा है कि लोक अदालत में विवाद पूर्व बंटवारा वाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 5, 2016 4:39 AM

हाजीपुर : लोक अदालत में दिये गये संपत्ति संबंधी एक फैसले के विरुद्ध एक महिला ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. नगर थाने के मसजिद चौक, नखास रोड निवासी उमर कुरैशी की पुत्री मैहविरा खातून ने आवेदन में कहा है कि लोक अदालत में विवाद पूर्व बंटवारा वाद संख्या 192/15 दायर किया गया. इसमें खानदानी संपत्ति का विभाजन होना था. वाद पत्र के अंत में दी गयी वंशावली में पुत्रियों के नाम थे, लेकिन वाद में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया. आवेदिका ने पुत्रियों की संपत्ति हड़पे जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय से उनका हक दिलाने की गुहार लगायी है. आवेदन की प्रति सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष को भी भेजी गयी.

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