वैशाली : बिहार की एक अदालत ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है. जानकारी के मुताबिक वैशाली व्यवहार न्यायालय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बाबा रामदेव के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के आरोप में यह वारंट जारी किया है. गौरतलब हो कि इंदौर की एक सभा में दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण, बाबा के सभी राज जानते हैं इसलिए सीबीआइ से बचने के लिये बाबा रामदेव बालकृष्ण की हत्या करवा सकते हैं. इस बयान के बाद वैशाली में बाबा के एक भक्त अजीत कुमार ने 07 अगस्त 2012 को सीजेएम कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. अजीत सिंह का कहना था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिग्विजय सिंह पर जमानतीय वारंट जारी किया है. इस मामले में कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया था और सुनवाई के बाद 11 सितंबर 2014 को दिग्विजय सिंह के खिलाफ सम्मन जारी किया था. कानूनी जानकारों की मानें तो दिग्विजय सिंह पर जमानतीय धारा में वारंट जारी किया गया है. वह या उनके कोई प्रतिनिधि मामले में जमानत ले सकते हैं.