हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिला की एक अदालत ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को चार साल पूर्व योग गुरु रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के एक मामले में आज जमानत दे दी. त्वरित अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार ने इस मामले में दिग्विजय को आज जमानत दे दी. वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के पोखरा मोहल्ला निवासी और भाजपा के जिला स्तर के नेता अजीत कुमार ने वर्ष 2012 में दिग्विजय पर योग गुरु रामदेव और पतंजलि योगपीठ के बालकृष्ण को लेकर आपत्तिजनक ब्यान दिये का आरोप लगाया था.
इस मामले में अदालत द्वारा जारी किए गए वारंट का पालन करने लिए कांग्रेस महासचिव अदालत में उपस्थित थे. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच-पांच हजार रुपये के दो मुचलके की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी. अदालत परिसर से बाहर निकलने पर दिग्विजय ने योग गुरु पर अपराधी प्रवृति का होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही, सभी मामले खुलासा हो जायेगा.