सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की ओर दिलाया गया ध्यान

हाजीपुर : राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ने राज्य सरकार का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्तूबर 2016 के उस निर्णय की ओर दिलाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी संस्थान या सरकार के लिए अपने कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देना उनकी मरजी नहीं, बल्कि एक न्यायिक बाध्यता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2017 3:27 AM

हाजीपुर : राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ने राज्य सरकार का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्तूबर 2016 के उस निर्णय की ओर दिलाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी संस्थान या सरकार के लिए अपने कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देना उनकी मरजी नहीं, बल्कि एक न्यायिक बाध्यता है. प्रदेश सचिव डॉ ब्रजभूषण राय ने कहा कि समान वेतन का अधिकार नियोजित शिक्षकों एवं वित्त रहित आंदोलनकारियों का संवैधानिक अधिकार है. डॉ राय ने राज्य के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय की ओर आकृष्ट कराते हुए अनुरोध किया कि नियोजित शिक्षकों एवं वित्त रहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतनमान दे आंदोलन को समाप्त कराएं़

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